समाचार · मध्य प्रदेश
एक दिन में निपटे 100 चेक बाउंस के मामले:75 लाख रुपए से ज्यादा का हुआ समझौता; विशेष लोक अदालत में मिली बड़ी राहत
ग्वालियर में चेक बाउंस के मामलों में फंसे लोगों के लिए शनिवार राहत भरा दिन साबित हुआ। धारा-138 परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) के मामलों के त्वरित निपटारे के लिए आयोजित विशेष लोक अदालत में एक ही दिन में 100 लंबित मामलों का आपसी समझौते से निराकरण कर दिया गया। इन सभी मामलों में दोनों पक्षों की सहमति से 75 लाख 7 हजार रुपए से अधिक का अवॉर्ड पारित किया गया। इतना ही नहीं, अदालत पहुंचने से पहले के 29 प्री-लिटिगेशन मामलों का भी समझौते के जरिए समाधान हुआ, जिनमें 9 लाख 50 हजार रुपए का अवॉर्ड पारित किया गया। ग्वालियर, डबरा और भितरवार में लगी विशेष लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित इस विशेष लोक अदालत का आयोजन ग्वालियर जिला न्यायालय के साथ-साथ डबरा और भितरवार के सिविल न्यायालयों में किया गया। कार्यक्रम का संचालन प्रधान जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ललित किशोर के मार्गदर्शन में हुआ। 9 विशेष खंडपीठों का गठन किया गया था जिला न्यायालय में विशेष लोक अदालत का शुभारंभ जिला न्यायाधीश प्रदीप दुबे ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस दौरान न्यायिक अधिकारियों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव पुष्पेंद्र सिंह सहित कई न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। प्राधिकरण के अनुसार, मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए 9 विशेष खंडपीठों का गठन किया गया था। इससे न केवल अदालतों का बोझ कम हुआ, बल्कि पक्षकारों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से भी राहत मिली।