Tuesday, 22 September 2026
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इलेवन पॉवर कंपनी विवाद-हाईकोर्ट का HREC को निर्देश:28 सितंबर को सुनें पॉवर इंजीनियर्स एसोसिएशन की आपत्तियां, एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा करने की छूट

INT News22 September 2026 at 07:49 am

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन (रजि.) द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा विद्युत नियामक आयोग (HERC) को निर्देश दिए हैं कि वह 28 सितंबर 2026 को याचिकाकर्ता एसोसिएशन की आपत्तियों एवं पक्ष को सुनें। न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की अदालत ने एसोसिएशन को 15 सितंबर 2026 को दाखिल आपत्तियों के अलावा अन्य आवश्यक दस्तावेज व अतिरिक्त आपत्तियां पेश करने की भी छूट दी है। एसोसिएशन ने मांग की है कि आवेदक कंपनी मैसर्स इलेवन पावर लिमिटेड द्वारा एचईआरसी के समक्ष जमा कराए गए सभी अतिरिक्त दस्तावेजों की प्रतियां उन्हें तत्काल ईमेल से उपलब्ध कराई जाएं, ताकि वे 28 सितंबर को प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रख सकें। पैरेलल लाइसेंसिंग पर एसोसिएशन के 3 बड़े सवाल और तर्क किसान और औद्योगिक संगठनों से संपर्क करेगा संयुक्त मोर्चा हरियाणा पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष इंजी. पुनीत कुंडू ने बताया कि एसोसिएशन और संयुक्त मोर्चा इस नीति के प्रभावों से आम जनता, किसानों, उद्योगों और उपभोक्ताओं को अवगत कराने के लिए बड़ा जनसंपर्क अभियान चला रहा है। किसान संगठनों से भी समर्थन मांगा जा रहा है। कुंडू ने स्पष्ट किया कि बिजली केवल व्यावसायिक मुनाफा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि आवश्यक सार्वजनिक सेवा है; अतः एचईआरसी को कोई भी फैसला लेने से पहले इसके दीर्घकालिक सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना चाहिए।