Sunday, 2 August 2026
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डाक विभाग की नई पार्सल दरें लागू, लोकल भेजना सस्ता, दूसरे राज्यों में पार्सल भेजना हुआ महंगा

INT News1 August 2026 at 10:54 pm

Patna News : डाक विभाग ने 1 अगस्त से डाकघर (छठा संशोधन) विनियम, 2026 लागू कर दिया है. इसके साथ ही भारतीय डाक पार्सल और स्पीड पोस्ट पार्सल की नई दरें प्रभावी हो गई हैं. नई व्यवस्था में स्थानीय स्तर पर पार्सल भेजना अपेक्षाकृत सस्ता रखा गया है, जबकि दूसरे राज्यों और दूर-दराज के क्षेत्रों में पार्सल भेजने की लागत बढ़ गई है. इसके अलावा पहली बार 'इंडिया पोस्ट पार्सल लास्ट माइल' सेवा भी शुरू की गई है.

अब इतनी होगी पार्सल भेजने की नई दर

नई टैरिफ के अनुसार 500 ग्राम तक के खुदरा भारतीय डाक पार्सल के लिए स्थानीय स्तर पर 28 रुपये शुल्क तय किया गया है. वहीं राज्य के भीतर 65 रुपये, मेट्रो जोन के लिए 70 रुपये और अन्य राज्यों के लिए 72 रुपये शुल्क देना होगा. अलग-अलग भार वर्गों के लिए भी नई दरें निर्धारित की गई हैं, जो अब पूरे देश में लागू हो गई हैं.

स्पीड पोस्ट से दूर पार्सल भेजना महंगा

स्पीड पोस्ट पार्सल सेवा की दरों में भी बदलाव किया गया है. पहले 500 ग्राम तक का स्पीड पोस्ट पार्सल देश के किसी भी हिस्से में 36 रुपये में भेजा जा सकता था, लेकिन नई व्यवस्था में दूरी और क्षेत्र के आधार पर शुल्क तय किया गया है. इससे विशेष रूप से दूसरे राज्यों में पार्सल भेजने वाले ग्राहकों को पहले की तुलना में अधिक भुगतान करना होगा.

कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए शुरू हुई 'लास्ट माइल' सेवा

डाक विभाग ने थोक और कॉरपोरेट ग्राहकों की सुविधा के लिए इंडिया पोस्ट पार्सल लास्ट माइल सेवा शुरू की है. इस सेवा के तहत पार्सल डिलीवरी कार्यालय, चिह्नित पार्सल हब या पार्सल प्रोसेसिंग सेंटर से बुक किए जा सकेंगे. दो किलोग्राम तक के पार्सल पर 15 रुपये और दो से पांच किलोग्राम तक 20 रुपये शुल्क लगेगा. यदि पार्सल पार्सल हब या प्रोसेसिंग सेंटर से बुक कराया जाता है तो क्रमशः 22 रुपये और 35 रुपये शुल्क देना होगा.

बीमा और सीओडी जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी

डाक विभाग के अनुसार लास्ट माइल सेवा के तहत अधिकतम पांच किलोग्राम तक के पार्सल स्वीकार किए जाएंगे. ग्राहकों को डिलीवरी प्रमाण (प्रूफ ऑफ डिलीवरी), बीमा, कैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) सहित कई मूल्यवर्धित सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी निर्धारित शुल्कों पर लागू जीएसटी अलग से देय होगा.