समाचार · मध्य प्रदेश
Adam’s Ale रेस्टोरेंट का फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड:10 से ज्यादा एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री नष्ट, स्टोर में कीड़े लगे पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ मिली
बायपास स्थित Adam’s Ale रेस्टोरेंट (Sahashtra Food and Services Pvt. Ltd.) में खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम को जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं मिलीं। CM हेल्पलाइन पर मिली शिकायत के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के संयुक्त दल ने रेस्टोरेंट को चेक किया। स्टोर रूम में 10 से ज्यादा एक्सपायर्ड खाद्य उत्पाद मिले। वहीं पिस्ता, मिर्च पाउडर और सौंफ में कीड़े पाए गए। खाद्य सुरक्षा मानकों और स्वच्छता संबंधी कमियों को देखते हुए प्रशासन ने रेस्टोरेंट की खाद्य अनुज्ञप्ति (फूड लाइसेंस) आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी है। मौके पर मिले सभी एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों को रेस्टोरेंट संचालक के हाथों नष्ट कराया गया, ताकि उनका इस्तेमाल न हो सके। पानी की जांच रिपोर्ट और कर्मचारियों के मेडिकल प्रमाण-पत्र भी नहीं मिले जांच में खाद्य पदार्थों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पानी की जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं मिली। खाद्य निर्माण और हैंडलिंग में लगे कर्मचारियों के मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र भी नहीं पाए गए। इसके अलावा रेस्टोरेंट में वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थों को एक ही डीप फ्रीजर में रखा जा रहा था। अधिकारियों को परिसर में अन्य स्वच्छता संबंधी कमियां भी मिलीं। पनीर से लेकर राजमा तक 6 सैंपल लिए टीम ने जांच के लिए कुल 6 खाद्य नमूने लिए हैं। इनमें पनीर, दही, मिर्च पाउडर, सौंफ, पिस्ता और स्वच राजमा चित्रा शामिल हैं। सभी नमूनों को खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भेजा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सुरक्षा मानकों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहले भी दो मामलों में लग चुका है जुर्माना अधिकारियों के अनुसार, रेस्टोरेंट के खिलाफ पहले भी दो प्रकरण न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष पेश किए जा चुके हैं। दोनों मामलों में प्रतिष्ठान पर अर्थदंड लगाया गया था। फिलहाल दोनों प्रकरण अपीलीय ट्रिब्यूनल में लंबित हैं। खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करने पर कार्रवाई अधिकारियों ने बताया कि प्रतिष्ठान द्वारा खाद्य अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा था। साथ ही खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य कारोबार का अनुज्ञापन एवं पंजीयन) विनियम, 2011 की अनुसूची-4 के प्रावधानों का पालन नहीं मिला। परिसर में अस्वच्छ एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियां भी पाई गईं। इसी आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 32(3) के परन्तुक के तहत लाइसेंस आगामी आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।