Saturday, 1 August 2026
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पठानकोट में मुफ्त कानूनी सहायता पर सेमिनार:DLSA ने जरूरतमंदों को अधिकारों और लोक अदालतों की जानकारी दी

INT News1 August 2026 at 09:45 pm

डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (DLSA) पठानकोट ने गांव भद्राली और बसरूप में मुफ्त कानूनी सहायता पर एक सेमिनार का आयोजन किया। यह सेमिनार चेयरमैन कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज रजनीश गर्ग और सीजेएम प्रभजोत कौर के निर्देशानुसार आयोजित किया गया। सेमिनार का आयोजन सरपंच अश्वनी कुमार और सरपंच गोबरदान दास के नेतृत्व में हुआ। इसमें एडवोकेट विनोद कुमार महाजन और पीएलवी विनोद कुमार ने मुख्य वक्ताओं के रूप में भाग लिया। वक्ताओं ने बताया कि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हर जरूरतमंद व्यक्ति को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करती है। इसमें मजदूर, महिलाएं, दिव्यांग और वे लोग शामिल हैं जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है। अथॉरिटी वकील का खर्च और अन्य संबंधित व्यय वहन करती है। समय समय पर लोक अदालतों का होता है आयोजन उन्होंने यह भी जानकारी दी कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स मलिकपुर में समय-समय पर राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। इन अदालतों के माध्यम से लोग अपने मामलों का त्वरित और आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है और इसके खिलाफ किसी भी अदालत में अपील नहीं की जा सकती। लोक अदालतों में पारिवारिक विवाद, संपत्ति के नुकसान का मुआवजा, छोटे-मोटी आपराधिक मामले और बिजली-पानी से जुड़े विवाद (स्थायी लोक अदालत में) निपटाए जाते हैं। वक्ताओं ने लोगों से अपील की कि वे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी द्वारा दी जा रही इन मुफ्त सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और न्याय प्राप्त करें।