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छत्तीसगढ़ में पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण:पुलिस, वन और जेल भर्ती में मिलेगा फायदा; सरकार ने नियम जारी किए
छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व अग्निवीरों के लिए सरकारी नौकरी का रास्ता आसान करने वाला बड़ा फैसला लिया है। राज्य में अब तृतीय श्रेणी के पदों की सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए सरकार ने ‘अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चार साल की सेवा पूरी कर चुके अग्निवीर इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे। पुलिस, वन और जेल विभाग में मिलेगा सीधा फायदा इस आरक्षण का लाभ खास तौर पर पुलिस, वन और जेल विभाग में होने वाली तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में मिलेगा। निर्धारित पदों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। सैन्य सेवा के दौरान मिले प्रशिक्षण, अनुशासन और कार्य अनुभव को देखते हुए इन विभागों की नौकरियों में यह व्यवस्था पूर्व अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। चार साल की सेवा जरूरी नियम के मुताबिक, आरक्षण का लाभ उन्हीं युवाओं को मिलेगा, जिन्होंने अग्निवीर के तौर पर चार साल की सेवा पूरी की है। इसके बाद वे राज्य की पात्र तृतीय श्रेणी की सीधी भर्ती में आरक्षण का दावा कर सकेंगे। हालांकि उम्मीदवारों को संबंधित पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और अन्य पात्रता शर्तें भी पूरी करनी होंगी। सेना से बाहर आने के बाद रोजगार का विकल्प अग्निवीर योजना के तहत युवाओं को सेना में चार साल सेवा का अवसर मिलता है। सेवा अवधि पूरी होने के बाद सभी अग्निवीरों को सेना में नियमित नियुक्ति नहीं मिलती। ऐसे में उनके सामने रोजगार का विकल्प एक बड़ी चुनौती रहता है। छत्तीसगढ़ सरकार के इस फैसले से सेवा पूरी कर चुके युवाओं को राज्य की सरकारी भर्तियों में अतिरिक्त अवसर मिलेगा। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को फायदा तृतीय श्रेणी की आगामी सीधी भर्तियों में यह आरक्षण लागू होने से पूर्व अग्निवीरों की सरकारी नौकरी पाने की संभावनाएं बढ़ेंगी। खासकर पुलिस, वन और जेल विभाग में भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सरकार का यह फैसला अहम है। अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026 लागू होने के बाद आने वाली संबंधित भर्तियों में इसका वास्तविक लाभ मिलेगा। पढ़े आदेश की कॉपी