रतलाम में 3 साल पहले पत्नी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने आपसी विवाद में पत्नी के सिर पर पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। तृतीय जिला न्यायाधीश बरखा दिनकर ने धारा 302 के तहत फैसला सुनाते हुए 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में 8 साल के बेटे की गवाही को कोर्ट ने अहम माना। मामले में मृतका के 8 साल के बेटे की गवाही सबसे महत्वपूर्ण रही। उसने अदालत में बताया कि घटना के समय घर में वह, उसका छोटा भाई और माता-पिता मौजूद थे। पिता ने उसकी मां के सिर पर पत्थर मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। 7 मार्च 2023 को हुई थी घटना लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी के अनुसार घटना 7 मार्च 2023 की है। आरोपी मानसिंह (32) निवासी ग्राम पथवारी ने आपसी विवाद के दौरान पत्नी पर पत्थर से हमला किया था, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया था। सुबह उठने पर बेटे ने अपनी मां को मृत पाया और दादाजी को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। पत्थर पर मिला खून, 8 गवाह पेश पुलिस ने जांच के दौरान हत्या में इस्तेमाल पत्थर बरामद किया, जिस पर खून के निशान मिले। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 8 गवाह पेश किए, जिनके आधार पर अपराध साबित हुआ। न्यायालय ने अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मृतका के परिवार को मुआवजा देने की अनुशंसा भी की है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक सतीश त्रिपाठी ने की।
पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास:पिता के खिलाफ 8 साल के बेटे की गवाही बनी सजा का आधार; वारदात के 3 साल में फैसला
