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बेटी की बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाने को लेकर पड़ोसियों में हुआ विवाद, एक ने ले ली दूसरे की जान; पुलिस को बताई वजह

INT News23 September 2026 at 07:56 pm

उत्तराखंड के सेलाकुई से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर बेटी के बर्थडे में पड़ोसी को ना बुलाए जाने को लेकर हुए विवाद के बाद एक शख्स ने पड़ोसी की चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। इस वारदात के सिलसिले में 25 साल के एक व्यक्ति जितेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी शख्स ने ही अपनी बेटी के पहले जन्मदिन की पार्टी में पड़ोसी राजपाल को नहीं बुलाया था, जिसके बाद उसके द्वारा आपत्ति जताए जाने के बाद दोनों में जोरदार बहस हुई और फिर युवक ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने बताया कि राजपाल से उसका विवाद था इसी वजह से उसने उसे नहीं बुलाया था।वारदात की जानकारी देते हुए देहरादून के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SSP) प्रमेंद्र डोभाल ने बताया कि राजपाल और जितेंद्र कुमार जामनपुर में एक ही बिल्डिंग में किराएदार के तौर पर रहते थे। उन्होंने बताया कि 21 सितंबर को दोनों शराब के नशे में थे, तभी जितेंद्र द्वारा राजपाल को अपनी बेटी के पहले जन्मदिन की पार्टी में न बुलाने को लेकर उनके बीच बहस हो गई।थप्पड़ मारा तो सीने में घोंप दिया चाकूबहस के दौरान पार्टी में ना बुलाए जाने से नाराज राजपाल ने जितेंद्र को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद जितेंद्र ने चाकू से उसकी छाती पर वार किया और भाग गया। वारदात के बाद सेलाकुई पुलिस स्टेशन को कंट्रोल रूम से सूचना मिली और पुलिस मौके पर पहुंची।पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तारराजपाल को 108 एम्बुलेंस से सुभारती अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद पुलिस ने जितेंद्र को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाईं और फिर उसे मंगलवार को सहसपुर में मेंटल हॉस्पिटल रोड से गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने बताया कि अपराध में इस्तेमाल किया गया चाकू भी उसकी निशानदेही पर बरामद किया गया।आरोपी ने बताई मृतक को नहीं बुलाने की वजहपूछताछ के दौरान जितेंद्र ने बताया कि राजपाल के साथ उसका पहले से झगड़ा चल रहा था, इसलिए उसने उसे जन्मदिन की पार्टी में नहीं बुलाया था।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया कड़ी धारा में मामलाराजपाल के परिवार की शिकायत के आधार पर, जितेंद्र के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत मामला दर्ज किया गया। इस धारा के अनुसार, हत्या करने वाले व्यक्ति को मौत की सजा या उम्रकैद हो सकती है और साथ ही जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।