Thursday, 16 July 2026
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हाई कोर्ट ने गुरुद्वारा कमेटी चुनाव टालने वाली याचिका की खारिज, 12 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

INT News15 July 2026 at 07:32 pm

Delhi High Court : दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी (DSGMC) के चुनाव टालने की मांग करने वाली याचिका पर अंतरिम राहत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. पीटीआई न्यूज एजेंसी के मुताबिक, अदालत ने स्पष्ट तौर कहा कि चुनाव प्रक्रिया को अनावश्यक रूप से लंबा नहीं खींचा जा रहा है. हालांकि, कोर्ट पहले ही चुनाव तय समयसीमा के भीतर पूरा कराने के निर्देश दे चुका है. इस मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी.

गुरमीत सिंह शंटी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

शिरोमणि अकाली दल के राष्ट्रीय महासचिव गुरमीत सिंह शंटी ने कहा कि DSGMC के चुनाव 31 जनवरी 2026 से पहले पूरे हो जाने चाहिए थे. उन्होंने बताया कि उन्होंने और हरमीत सिंह खुराना ने जनवरी 2025 में नई वोटर लिस्ट तैयार कराने के लिए याचिका दायर की थी. उन्होंने सरकार पर पिछले करीब 30 वर्षों से मतदाता सूची का पंजीकरण पूरा करने में असफल रहने का आरोप लगाया है.

हर चुनाव से पहले पुरानी वोटर लिस्ट पर चुनाव कराने का आरोप

राष्ट्रीय महासचिव शंटी ने कहा कि हर चुनाव से पहले सरकार अदालत में हलफनामा देकर यह कहती रही है कि नई वोटर लिस्ट तैयार नहीं हो सकी है और पुराने मतदाता सूची के आधार पर चुनाव कराने की अनुमति मांगी जाती है. उन्होंने कहा कि इस बार भी मामला अदालत में लंबित रहने के बावजूद वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं की गई और दिल्ली गुरुद्वारा डायरेक्टरेट की ओर से लगातार देरी हुई.

कोर्ट ने पहले ही तय कर दी थी चुनाव की समयसीमा

राष्ट्रीय महासचिव शंटी ने बताया कि 24 फरवरी 2026 को हाई कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि चुनाव प्रक्रिया 30 मार्च, 2026 तक पूरी की जाए. अदालत ने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया था कि अगली सुनवाई से पहले उठाए गए सभी कदमों का विस्तृत हलफनामा दाखिल किया जाए. अब 12 अगस्त की सुनवाई में कोर्ट यह समीक्षा करेगा कि उसके आदेशों का कितना पालन हुआ और चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए क्या कार्रवाई की गई.

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