पानीपत में सील प्रॉपर्टी के ताले तोड़कर कब्जा:बैंक DM के आदेश पर हुई थी कुर्की; साथियों संग पहुंचा कर्जदार

Spread the love

पानीपत शहर की 8 मरला चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां ICICI बैंक द्वारा कानूनी रूप से कब्जे में ली गई एक संपत्ति के ताले तोड़कर कर्जदार और उसके साथियों ने दोबारा कब्जा कर लिया। बैंक के अधिकृत अधिकारी संदीप हंस की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश कुमार और उसके अज्ञात साथियों के खिलाफ आपराधिक घुसपैठ, सरकारी आदेशों की अवहेलना और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यहां जानिए क्या है पूरा मामला शिकायत के अनुसार, आरोपी राजेश कुमार और सह-कर्जदार रेखा ने ICICI बैंक से क्रेडिट सुविधा ली थी। लोन की किश्तें न चुकाने के कारण 20 जनवरी 2025 तक उन पर 1 करोड़ 10 लाख 86 हजार 073 रुपए बकाया थे। बार-बार नोटिस देने के बाद भी जब भुगतान नहीं हुआ, तो बैंक ने SARFAESI एक्ट के तहत कानूनी कार्यवाही शुरू की। DM के आदेश पर हुई थी कार्रवाई बैंक की अर्जी पर सुनवाई करते हुए जिला मजिस्ट्रेट (DM), पानीपत ने 11 अगस्त 2025 को संपत्ति का भौतिक कब्जा लेने के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के अनुपालन में, 20 नवंबर 2025 को ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की मौजूदगी में बैंक ने पती राजपूतान (पल्सर शोरूम के पास) स्थित इस करोड़ों की संपत्ति पर अपने ताले और सील लगा दी थी। 24 अप्रैल को ताले तोड़कर घुसे आरोपी बैंक अधिकारी संदीप हंस ने बताया कि 24 अप्रैल 2026 को आरोपी राजेश ने अपने कई अज्ञात साथियों के साथ मिलकर बैंक द्वारा लगाए गए तालों को तोड़ दिया। आरोपियों ने न केवल संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश किया, बल्कि बैंक के सुरक्षा इंतजामों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। बैंक का आरोप है कि आरोपियों ने बैंक स्टाफ को डराने-धमकाने और कानून व्यवस्था को ठेंगे पर रखने के इरादे से इस वारदात को अंजाम दिया है।