उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के दो मुख्य आरोपित जावेद सिद्दीकी और अरशद अय्यूब की डिफॉल्ट जमानत रद्द कर दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया है. साथ ही कोर्ट ने दोनों ही मुख्य आरोपितों को दो हफ्ते के भीतर सरेंडर करने को कहा है.
कौन हैं अरशद अय्यूब और जावेद सिद्दीकी, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन में सरेंडर करने को कहा
