होल्डिंग टैक्स के बकाएदारों के घरों से कूड़े का उठाव बंद होगा

होल्डिंग टैक्स के बकाएदारों के घरों से कूड़े का उठाव बंद होगा

रांची नगर निगम ने होल्डिंग टैक्स के बड़े बकाएदारों पर सख्ती शुरू कर दी है। 500 से अधिक ऐसे बकाएदारों को चिह्नित किया गया है, जिनपर 80 हजार से 17 लाख रुपए तक बकाया है। इन्हें 48 घंटे के भीतर नोटिस भेजा जाएगा। एक सप्ताह में भुगतान नहीं करने पर इनके घर और प्रतिष्ठान से कूड़े का उठाव बंद कर दिया जाएगा। पानी-बिजली का कनेक्शन भी काटा जाएगा। इसके बाद भी टैक्स नहीं भरा तो उनका बैंक खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। फिर वारंट जारी होगा। निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक में यह निर्देश दिया। अपर प्रशासक ने अधिकारियों से कहा कि राजस्व संग्रह में हर हाल में तेजी लाएं, ताकि निगम की आय में बढ़ोतरी हो। जब आय बढ़ेगी, तभी शहरवासियों को नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। इसलिए राजस्व वसूली में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बीआईटी लालपुर, कुमार गर्ल्स हॉस्टल सहित दर्जनों संस्थान जो टैक्स देने में अभी तक रूचि नहीं दिखा रहे हैं, उन्हें विशेष रूप से नोटिस जारी करें। नोटिस का जवाब नहीं देने पर उनका बैंक खाता फ्रीज किया जाएगा। हालांकि, निगम का यह फरमान सिर्फ निजी बकायेदारों के लिए है। दूसरी आेर सरकारी कार्यालयों पर 100 करोड़ से अधिक बकाया है, लेकिन ऐसे कार्यालयों को निगम सिर्फ बकाये का पत्र भेजता है। सवाल… सरकारी भवनों पर चुप्पी क्यों अपर प्रशासक ने निजी बकायेदारों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है। लेकिन 200 से अधिक सरकारी भवनों पर 100 करोड़ से अधिक टैक्स बकाया है।लेकिन उन्हें सिर्फ पत्र लिखकर खानापूर्ति करता है। एचईसी मुख्यालय पर करीब 40 करोड़, कृषि उत्पादन बाजार समिति पर 5 करोड़, रेलवे पर करीब 4 करोड़, भवन निर्माण विभाग पर 1.25 करोड़, रांची कलेक्ट्रेट पर करीब 2 करोड़ रुपए बकाया है। जानिए… रांची नगर निगम की कार्यप्रणाली व शहर के हालात शहर के 53 वार्डों में सफाई व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। घरों से रोज कूड़े का उठाव नहीं। ट्रैक्टर चालकों को 14 माह से किराए नहीं दिया। 176 ट्रैक्टर चालक हड़ताल पर। छह दिन से सड़क किनारे फैले कूड़े का उठाव बंद है। रांची के 53 वार्डों में 10 हजार से अधिक स्ट्रीट लाइट बंद पड़े हैं। शाम ढलते ही इन क्षेत्रों में अंधेरा पसर जाता है। निगम को शिकायत करने के बाद भी लाइट की मरम्मत नहीं हो रही। शहर के सभी गली-मुहल्लों की सड़कें टूटी हैं। हाईकोर्ट ने भी जर्जर सड़कों को बनाने का सख्त निर्देश दिया है, लेकिन निगम के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार को सड़क बनाने के लिए फंड देने का आग्रह किया गया है। निगम के नोटिस पर आपत्ति है तो 9 सितंबर तक रखें पक्ष अपर प्रशासक ने कहा कि किसी व्यक्ति या संस्थान को बकाया राशि पर पक्ष रखना हो तो वह 9 सितंबर तक अपर प्रशासक के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। संबंधित व्यक्ति को पक्ष रखने के साथ जरुरी कागजात भी जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी। फिर भी नहीं दिए तो बैंक खाता फ्रीज, वारंट भी निकलेगा इसके बाद बिजली-पानी का कनेक्शन काटा जाएगा रांची नगर निगम के अपर प्रशासक का निर्देश

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *