झांसी में महिला ने युवक को चप्पल से पीटा…VIDEO:3 लाख की बाइक पर दोस्त के साथ सवार था, कमेंट करके भाग रहा था

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झांसी में बाइक से पति के साथ घर जा रही महिला ने एक युवक की धुनाई कर दी। युवक और उसका साथी करीब 3 लाख की बाइक पर सवार थे। आरोप है कि युवक ने महिला पर कमेंट कर दिया। इससे गुस्साई महिला ने पहले कई थप्पड़ मारे और फिर चप्पल से पीटा। महिला का गुस्सा देखते ही आरोपी युवक महिला के पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। भीड़ जुटने पर दोनों बाइक छोड़कर मौके से भाग निकले। घटना शुक्रवार की है। इसका वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली है। दोनाों युवकों की तलाश की जा रही है। पूरा मामला नवाबाद थाना क्षेत्र के जीवनशाह चौराहे के पास का है। अब विस्तार से पढ़िए पूरा मामला बाजार पति के साथ लौट रही थी महिला प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मानिक चौक बाजार से एक महिला अपने पति के साथ शाम 4 बजे बाइक से घर लौट रही थी। जब वह जीवनशाह चौराहे के पास पहुंची तो शराब ठेके से दो युवक निकले और लगभग 3 लाख रुपए कीमत वाली बाइक से चल पड़े। तभी बाइक चला रहे युवक ने कमेंट कर दिया। यह सुनते ही महिला भड़क गई। अपनी बाइक आरोपियों की बाइक के आगे अड़ा दी। फिर नीचे उतरकर वो गाली देते हुए दोनों को धमकाने लगी। आरोपी बोला- मैंने कमेंट नहीं किया सीसीटीवी चेक करा लीजिये देखते ही देखते उसने युवक को कई थप्पड़ मारे और फिर चप्पल उतारकर धुनाई कर दी। बचाने आए आरोपी के साथी को भी थप्पड़ जड़े। महिला का गुस्सा देखते ही आरोपी पैर पकड़कर माफी मांगने लगा। जबकि बाइक चालक कहता रहा है कि उसने कोई कमेंट नहीं किया। सीसीटीवी कैमरे चेक कर लीजिए। महिला लगातार गाली देते हुए दोनों को धमकाती रही। इस दौरान भीड़ जमा हो गई। तब दोनों युवक बाइक छोड़कर भाग गए। पुलिस ने जब्त कर ली बाइक भीड़ जुटने के बाद लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। थोड़ी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे। तब पुलिस आरोपियों की बाइक उठाकर थाने ले गई। नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव का कहना है कि बाइक को लेकर आए थे। लेकिन न तो महिला आई और न ही दूसरा पक्ष थाने आया। अभी विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।
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सुप्रीम कोर्ट ने मेरठ में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने गुरुवार को 859 संपत्तियों पर बने अवैध सेटबैक को दो महीने के भीतर तोड़ने का आदेश दिया है। अवैध सेटबैक यानी इमारत के चारों ओर छोड़ी जाने वाली अनिवार्य खाली जगह में किया गया निर्माण। पूरी खबर पढ़ें…