अजरबैजान से रांची लाया गया अपराधी मयंक सिंह:लॉरेंस और अमन साहू के बीच की कड़ी, रामगढ़ कोर्ट में पुलिस ने किया पेश, रिमांड की मांग

अजरबैजान से रांची लाया गया अपराधी मयंक सिंह:लॉरेंस और अमन साहू के बीच की कड़ी, रामगढ़ कोर्ट में पुलिस ने किया पेश, रिमांड की मांग

झारखंड में लॉरेंस विश्नोई और अमन साहू (अब मृत) के बीच कड़ी माना जाने वाला सुनील सिंह मीणा को अजरबैजान से रांची ले आया गया है। यह मयंक सिंह के नाम से भी जाना जाता है। शनिवार की सुबह एटीएस की टीम सुरक्षा व्यवस्था के बीच मयंक सिंह को लेकर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंची। फिलहाल टीम मयंक को लेकर रामगढ़ कोर्ट में पेश की है। जहां अदालत से रिमांड की मांग की गई है। रिमांड मिलने के बाद झारखंड पुलिस अधिकारी पूछताछ करेंगे। झारखंड एटीएस की टीम कुख्यात अपराधी मयंक सिंह को भारत लाने के लिए अजरबैजान गणराज्य गई हुई थी। उसके विरुद्ध जारी था रेड कॉर्नर नोटिस एटीएस झारखंड ने बताया कि मयंक सिंह के विरुद्ध रामगढ़, पतरातू (भदानीनगर) में दर्ज (कांड सं0-175/22) केस में साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करते हुए उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया था। रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर 29 अक्टूबर 2024 को मयंक सिंह को अजरबैजान पुलिस ने हिरासत में लिया था। जिसके बाद अजरबैजान द्वारा एक्ट्राडिशन डोजियर की मांग की गई थी। अजरबैजान बाकू अपराध न्यायालय में चला मुकदमा झारखंड एटीएस ने गृह मंत्रालय के माध्यम से एक्ट्राडिशन डोजियर अजरबैजान को उपलब्ध कराया था। जिसके बाद उसके विरूद्ध अजरबैजान बाकू अपराध न्यायालय में मुकदमा चलाया गया। 27 जनवरी 2025 को अजरबैजान बाकू अपराध न्यायालय ने मयंक सिंह को भारत को प्रत्यर्पण के लिए अनुमति दी। इसकी जानकारी मिलने के बाद प्रत्यर्पण संबंधी सभी आवश्यक कार्रवाई पूरी की गई। मयंक सिंह के विरुद्ध रंगदारी, लेवी, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास सहित कई धाराओं में 50 से अधिक मामले दर्ज हैं। झारखंड पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी। ————————————- इसे भी पढ़ें… अजरबैजान से झारखंड लाया जाएगा अपराधी मयंक:रेड कॉर्नर नोटिस हुआ था जारी, 23 अगस्त को भारत लाया जाएगा, बीते साल हुआ था अरेस्ट कुख्यात अपराधी मयंक सिंह उर्फ सुनील सिंह मीणा को अजरबैजान गणराज्य 22 अगस्त को भारतीय अधिकारियों को सौंपेगा। इसके बाद 23 अगस्त को उसे अजरबैजान से प्रत्यर्पित कर भारत लाया जाएगा। एटीएस झारखंड ने बताया कि मयंक सिंह के विरुद्ध रामगढ़, पतरातू (भदानीनगर) में दर्ज (कांड सं0-175/22) केस में साक्ष्य के आधार पर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करते हुए उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया गया था। यहां पढ़ें पूरी खबर…

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