नेशनल आर्चरी कोच को हरियाणा कोर्ट से सजा:होटल में प्लेयर का सेक्सुअल हरासमेंट किया था, पॉक्सो एक्ट में 5 साल की कैद

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हरियाणा के सोनीपत की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग आर्चरी प्लेयर से छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी नेशनल आर्चरी कोच को 5 साल की सजा सुनाई। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद कोच को पॉक्सो एक्ट के तहत कुलदीप कुमार वेदवान को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला अगस्त 2023 में मुरथल थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ था, जिसमें राष्ट्रीय स्तर की आर्चरी प्लेयर ने अपने कोच पर आरोप लगाए थे। जिसके बाद आरोपी कोच को जेल भेज दिया गया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली सुनवाई यह मामला सोनीपत की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चला। स्पेशल प्रॉसिक्यूटर विजेंद्र सिंह खत्री ने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें और साक्ष्यों पर सुनवाई के बाद 15 मई 2026 को दोषी करार दिया था, जबकि आज 20 मई 2026 को 5 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना देने का आदेश जारी किया। जुर्माना जमा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त तीन महीने की साधारण कैद भुगतनी होगी। यौन उत्पीड़न की धारा में भी मिली सजा कोर्ट ने आरोपी को धारा 354A के तहत भी दोषी करार दिया। इस धारा में आरोपी को तीन वर्ष की कठोर कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में आरोपी को एक महीने की अतिरिक्त साधारण कैद काटनी होगी। 5 पॉइंट में पढ़िए मामला क्या था…