किशनगंज के ठाकुरगंज के भाजपा पूर्व विधायक सिकंदर सिंह को कोर्ट ने चेतावनी दी है। यह मामला सरकारी कार्य में बाधा डालने और कर्मचारियों से दुर्व्यवहार का है। अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने सोमवार को सुनवाई के बाद उन्हें दोषी पाया। घटना 15 अक्टूबर 2015 की है। सिकंदर सिंह नामांकन पत्र दाखिल करने अनुमंडल कार्यालय गए थे। वहां उन्होंने सरकारी कर्मचारियों से बदसलूकी की। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा डाली। तत्कालीन अंचलाधिकारी समीर कुमार ने सदर थाने में मामला दर्ज कराया था। कोर्ट ने परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत सिकंदर सिंह को राहत दी है। लंबी सुनवाई के बाद लिया गया फैसला लोक अभियोजक जितेंद्र कुमार ने बताया कि लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकारी कार्य में बाधा और कर्मचारियों से दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिकंदर सिंह पर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इस फैसले को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कुछ लोग इसे पर्याप्त सजा नहीं मान रहे हैं। वहीं कुछ का कहना है कि चेतावनी एक सबक के तौर पर काफी है।
पूर्व विधायक सिकंदर सिंह को कोर्ट ने चेतावनी देकर छोड़ा:सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप, 10 साल पुराने मामले में आया फैसला
