नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा
लखनऊ, 15 फरवरी (हि.स.)। लखनऊ में अपर जिला व सत्र न्यायाधीश एवं पॉक्सो एक्ट कोर्ट विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने नाबालिग दलित लड़की से दुष्कर्म के आरोपित मेहताब को धारा 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत आजीवन कारावास व दस हजार रूपयों की सजा सुनाई है।
पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने मेहताब के विरूद्ध आदेश सुनाते हुए उसके ऊपर लगी धारा 363 भा.द.स. के अपराध में पांच वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा चार पॉक्सो एक्ट 2012 के अपराध हेतु दस वर्ष के सश्रम कारावास व दस हजार रूपये अर्थदण्ड(अर्थदण्ड जमा ना करने की स्थिति में दो माह के अतिरिक्त कारावास) और धारा 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत आजीवन कारावास व दस हजार रूपयों की सजा से दण्डित किया। वहीं उपरोक्त सभी सजायें साथ साथ चलने का आदेश भी सुनाया है। अर्थदण्ड की धनराशि मामले की पीड़िता को उसके चिकित्सीय व मानसिक आघात की पूर्ति तथा उसके पुनर्वास हेतु नियमानुसार प्रदत्त किया जायेगा।
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