जांजगीर-चांपा : नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर भगाने वाला आरोप‍ित गिरफ्तार

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मामला 21 मई 2025 का है, जब सुबह करीब 7 बजे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर कहीं ले जाने की सूचना थाना सारागांव में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की।

विवेचना के दौरान पुलिस टीम ने आरोप‍ित का पता लगाकर जिला रायपुर से उसे गिरफ्तार किया। आरोप‍ित से पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर भगाया और उसके साथ अनाचार किया।

आरोप‍ित की पहचान शिवकुमार सूर्यवंशी (24 वर्ष), निवासी चोरिया, थाना सारागांव, जिला जांजगीर-चांपा के रूप में हुई है। आरोप‍ित के विरुद्ध धारा 137(2), 87, 64 BNS तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस ने नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है।

जांजगीर-चांपा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों से संबंधित अपराधों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।