अमानक खाद्य पर सख्ती: तीन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने बताया कि सिरसी स्थित श्याम पनीर मावा रसगुल्ला उद्योग में जून 2025 में लिए गए पनीर के नमूने की रिपोर्ट अमानक आने के बाद पुनः निरीक्षण किया गया। यहां से दूध का नमूना लिया गया तथा मौके पर पनीर उत्पादन व बिक्री कार्य बंद पाया गया।

इसके अलावा सिरसी गांव सहकारी समिति दूध उत्पादन केंद्र पर जांच के दौरान पाया गया कि संकलित दूध की गुणवत्ता जांच नियमानुसार नहीं की जा रही थी। इस पर जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के अधिकारियों को अवगत कराते हुए यहां से भी दूध का नमूना लिया गया।

वहीं बागड़ा स्वीट कैटरर्स, हसनपुर रोड, सोडाला में निरीक्षण के दौरान मिठाई एवं पनीर के नमूने संकलित किए गए। संस्थान पर खाद्य अनुज्ञा पत्र नहीं मिला तथा स्वच्छता व्यवस्था भी असंतोषजनक पाई गई, जिस पर अधिनियम की धारा 56 के तहत कार्रवाई की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत ने कहा कि अमानक एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर अब किसी भी स्तर पर रियायत नहीं दी जाएगी। नमूनाकरण के साथ-साथ अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।