हत्या मामले के चार आरोपितों को हुई आजीवन कारावास की सजा

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उन्होंने बताया कि नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के चकरोजा निवासी राकेश यादव उर्फ भुल्लर पुत्र जवाहरलाल यादव, मनीष यादव पुत्र बसन्तलाल यादव, सतीश यादव उर्फ बाली पुत्र बसन्तलाल और छोटू यादव पुत्र बसन्तलाल यादव के खिलाफ वर्ष 2004 में धारा 302एवं 120 बी भारतीय दण्ड विधान के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

इस संबंध में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोतवाली थाने की पुलिस टीम प्रभावी पैरवी कर रही थी। प्रभावी पैरवी की वजह से पुलिस टीम न्यायालय में दोषसिद्ध करने में कामयाब हो गई। बुधवार को ए.डी.जे. कक्ष संख्या-15 प्रयागराज ने धारा 302 में प्रत्येक आरोपित को आजीवन कारावास व 50-50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।