शनिवार काे सुनवाई के दौरान आरोपित योगेंद्र चांदोलिया वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश हुए। योगेंद्र चांदोलिया की ओर से पेश वकील हरिओम गुप्ता ने वकीलों की ओर से न्यायिक कार्यों के बहिष्कार की वजह से आज की सुनवाई टालने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई 9 सितंबर तक टालने का आदेश दिया। कोर्ट ने 3 मई को चांदोलिया समेत दूसरे नेताओं के खिलाफ आरोप तय कर दिया था।
इस मामले में आआपा नेता राघव चड्ढा ने दिल्ली पुलिस से 2020 में शिकायत की थी। राघव चड्ढा की शिकायत पर देशबंधु गुप्ता थाने में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। इस मामले में भाजपा सांसद चांदोलिया, आदेश गुप्ता, रवि तंवर और विकास तंवर को आरोपित बनाया गया है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 147, 148, 149, 427 और प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट और पंडेमिक एक्ट की धारा 3 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। तीस हजारी कोर्ट ने 17 अक्टूबर 2023 को चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए आरोपितों को समन जारी किया था।
पहले ये मामला तीस हजारी कोर्ट में चल रहा था। जब चांदोलिया सांसद बने तब इस मामले की सुनवाई राऊज एवेन्यू कोर्ट कर दी गई। राऊज एवेन्यू कोर्ट एम-एमएलए की स्पेशल कोर्ट भी है, जिसकी वजह से ये मामला तीस हजारी कोर्ट से ट्रांसफर किया गया।
