भिवानी जिला कोर्ट ने वृद्ध व्यक्ति को हनी ट्रैप में फंसाकर जबरन 25 लाख रुपए मांगने, मारपीट करने व सोने की अंगूठी छीनने के मामले में 7 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई। भिवानी के जिला सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की कोर्ट ने आरोपियों को सजा एवं जुर्माने से दंडित किया गया। मामले में करीब 61 वर्षीय व्यक्ति ने थाना लोहारू में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उनका अपने भाई के लड़कों के साथ जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दौरान उनके मोबाइल नंबर पर एक महिला का फोन आया, जिसने उन्हें बार-बार लोहारू बुलाया। महिला के कहने पर शिकायतकर्ता 19 जून 2022 को लोहारू गए, लेकिन महिला ने उन्हें अगले दिन आने के लिए कहा। इसके बाद 20 जून 2022 को शिकायतकर्ता दोबारा लोहारू पहुंचे। वहां महिला उन्हें एक मकान में लेकर गई, जहां पहले से मौजूद दो व्यक्तियों ने जबरन उनके कपड़े उतरवा दिए। इसके बाद महिला ने भी अपने कपड़े उतार दिए तथा आरोपियों ने मोबाइल फोन से शिकायतकर्ता की आपत्तिजनक वीडियो बना ली। वीडियो वायरल करने की दी धमकी आरोपियों ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की तथा उनकी सोने की अंगूठी छीन ली। इसी दौरान शिकायतकर्ता का रिश्तेदार सतेंद्र भी मौके पर पहुंच गया और आरोपियों ने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि या तो जमीन उनके नाम कर दो अथवा 25 लाख रुपए दे दो, नहीं तो जान से मार देंगे तथा वीडियो वायरल कर देंगे। शिकायत पर थाना लोहारू में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। मामले में प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना लोहारू के उप निरीक्षक रोहतास ने एक महिला सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया कोर्ट ने आरोपी मीना उर्फ मीनू, सतेंद्र उर्फ बबलू, रामबीर, सुरेंद्र उर्फ नीटू, विजय उर्फ बिल्लू, अजय उर्फ नीटू, बिंटू उर्फ मिंटू को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया। सभी आरोपियों को धारा 384 व 34 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष कैद व 5-5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 120-बी के तहत 3 वर्ष कैद व 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया। आरोपी मीना उर्फ मीनू, अजय उर्फ नीटू तथा बिंटू उर्फ मिंटू को धारा 323 व 34 के तहत 1 वर्ष कैद व 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया। आरोपी मीना उर्फ मीनू, सतेंद्र उर्फ बबलू, सुरेंद्र उर्फ नीटू, अजय उर्फ नीटू तथा पिंटू उर्फ मिंटू को धारा 379-बी के तहत 10 वर्ष कैद व 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। धारा 506 के तहत 2 वर्ष कैद व 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया। आरोपी बिंटू उर्फ मिंटू को धारा 427 भारतीय दंड संहिता के तहत 2 वर्ष कैद व 1 हजार रुपए जुर्माना लगाया। आरोपी बिंटू उर्फ मिंटू, सतेंद्र उर्फ बबलू को धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत 3 वर्ष कैद व 5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर आरोपियों को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
बुजुर्ग को हनीट्रैप में फंसाने वाले 7 दोषी करार:भिवानी कोर्ट ने सुनाई सजा, महिला ने कपड़े उतरवाकर बनाई थी वीडियो
