फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे महाराष्ट्र सरकार : राजद

Spread the love

पार्टी महासचिव कैलाश यादव ने गुरुवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी सात आरोपितों को बरी कर दिया है। लगभग 17 वर्ष पुराने मामले में भाजपा नेत्री साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित सहित अन्य लोग आरोपित थे और उन्हें जेल जाना पड़ा था।

यादव ने कहा कि मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने सभी को बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट में किन लोगों का हाथ था यह जांच करना जरूरी है। ताकि घटना में मारे गए लोगों को न्याय मिल सके।