सिरसा जिले के बड़ागुढ़ा खंड के भीमा गांव में पंचायती जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर यह कार्रवाई की। यह कब्जा ग्राम पंचायत की गली की जमीन पर था। यह कार्रवाई कालांवाली के तत्कालीन SDM सुरेश रविश के कोर्ट द्वारा 18 अप्रैल 2024 को दिए गए फैसले के तहत की गई। यह फैसला 28 मार्च 2023 को दायर एक याचिका पर आया था। कब्जे को हटवाने का पहले किया अनुरोध ग्राम पंचायत भीमा ने 20 मार्च 2026 को एक प्रस्ताव पारित कर खंड कार्यालय में प्रस्तुत किया था, जिसमें इस अवैध कब्जे को हटवाने का अनुरोध किया गया था। जिस जमीन से कब्जा हटाया गया है, उसका खेवट नंबर 521, खतौनी नंबर 771 और खसरा नंबर 313 (1-6) है। भारी पुलिस बल तैनात रहा कालांवाली SDM मोहित कुमार ने अपने कार्यालय आदेश 27 मार्च 2026 को प्रमोद कुमार, एसडीओ (पंचायती राज) को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। उन्हें कब्जा हटाने की कार्रवाई को अमल में लाने के लिए लिखा गया था। इस कार्रवाई के दौरान पटवारी व कानूनगो को भी मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट पुलिस बल के साथ गांव भीमा पहुंचे और जेसीबी के माध्यम से अवैध कब्जे को हटवाया गया। निशानदेही के अनुसार, कब्जाधारियों में हरदम सिंह ने 3.5 मरला, रूप सिंह व जगदेव सिंह ने 5 मरला, तथा इकबाल सिंह और पाल सिंह ने 7.5 मरला रकबे पर कब्जा कर रखा था। कालांवाली SDM मोहित कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 16 (i) व 17 (ii) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार, एसडीओ (पंचायती राज) की मौजूदगी में यह कब्जा हटवाया।
सिरसा में प्रशासन ने पंचायती जमीन से हटवाया अवैध कब्जा:ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने पुलिस बल के साथ की कार्रवाई; गली पर कर रखा था कब्जा
