हरियाणा में 2026 की छुट्टियों का कैलेंडर जारी:सरकारी दफ्तर 124 दिन बंद रहेंगे, दिवाली समेत 6 गजटेड हॉलिडे संडे को, 13 रिस्ट्रिक्टेड छुटि्टयां

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हरियाणा सरकार ने साल 2026 के लिए छुट्टियों का कैलेंडर जारी कर दिया है। सरकारी दफ्तर 124 दिन बंद रहेंगे। इनमें 104 शनिवार-रविवार, 20 गजटेड हॉलिडे हैं। दिवाली-महाशिवरात्रि समेत 8 गजटेड हॉलिडे शनिवार और रविवार को पड़ रही हैं। साल में 241 दिन सरकारी दफ्तर खुलेंगे। इसके अलावा 13 रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज घोषित किए गए हैं। सरकारी कर्मचारी साल में 3 रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे ले सकता है। इन्हें मिलाकर कुल 137 दिन की छुट्टियां तय की गई हैं। प्रदेश से जुड़े सभी सरकारी कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों को ये आदेश मानने होंगे। सभी रविवार के अलावा 16 दिन सार्वजनिक अवकाश
सरकार ने 2026 के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत लागू होने वाली सार्वजनिक छुट्टियों की सूची भी जारी की है। यह छुट्टियां हरियाणा राज्य में (न्यायिक अदालतों को छोड़कर) लागू होंगी और अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत मानी जाएंगी। जारी अधिसूचना के अनुसार, साल 2026 में सभी रविवार (52 दिन) के अलावा कई राष्ट्रीय, धार्मिक और ऐतिहासिक अवसरों पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। हालांकि, इनमें से कुछ छुट्टियां शनिवार या रविवार को पड़ रही हैं, जिनका अलग से कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत हॉलिडेज 21 विशेष दिवस, लेकिन छुट्‌टी नहीं
सरकार ने छुटि्टयों के कैलेंडर के तहत 21 अवसरों को ‘विशेष दिवस के रूप में घोषित किया है। इन सभी तिथियों पर कोई सार्वजनिक अवकाश नहीं रहेगा और सरकारी कार्यालय सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे। ये दिवस सामाजिक, ऐतिहासिक और महापुरुषों से जुड़े महत्वपूर्ण अवसर हैं, जिन्हें कैलेंडर में केवल विशेष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, न कि गजटेड या सार्वजनिक छुट्टी के रूप में। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि भले ही इनमें से कुछ विशेष दिवस शनिवार या रविवार को पड़ रहे हों, लेकिन इन्हें सार्वजनिक अवकाश नहीं माना जाएगा और इनका अलग से कोई लाभ नहीं मिलेगा। इन स्पेशल दिनों की छुटि्टयां नहीं….