अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने बताया कि 6 फरवरी 2025 को पीडिता के अब्बा ने ट्रांसपोर्ट नगर पुलिस थानाधिकारी को आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि वह आज किसी काम से नागतलाई गया था। शाम को उसकी पत्नी ने फोन पर बताया कि बच्ची रो रही है और उसकी पाजामी पर खून लगा हुआ है। उसे उसकी बहन का शौहर ठेले से कुछ खाने के लिए लेकर गया था। एक घंटे बाद वह उसे दादी के पास छोडकर गया है। बच्ची को खिलाने के बहाने ले जाकर उसने दुष्कर्म किया है। उसकी बच्ची अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया।
अबोध से दुष्कर्म के अभियुक्त फूफा को उम्रकैद की सजा
