हत्या के तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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अदालत ने तीनों पर आजीवन कारावास के साथ 15 हजार रुपये जुर्माना और पांच वर्ष कारावास की सजा भी दी है।

मामले के अनुसार 4 मार्च 2022 की रात में धनगांव, टोला तोन्डागसाई निवासी लोपोर पुरती की हत्या धारदार चपड़ा से सिर और गला पर वार कर की गई थी। अभियुक्त—माधो पुरती, दुम्बी पुरती उर्फ चोले पुरती और चाम्बरा पुरती ने मृतक को काम के बहाने घर से बुलाकर उसकी हत्या की और शव को जंगल की ओर ले जाकर छुपाने का प्रयास किया था।

घटना की प्राथमिकी चक्रधरपुर थाना में दर्ज होने के बाद पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस ने वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्‍य एकत्र कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया।

यह मुकदमा लगभग तीन वर्ष तक अदालत में चला।