झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदारों की नियुक्ति से संबंधित एक मामले में महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान आैर जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने चौकीदारों की नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि चौकीदारों की नियुक्ति बीट स्तर पर नहीं जिला स्तर पर होगी। अदालत ने कहा कि चौकीदारों को सामान्यत: उनके निवास वाले बीट क्षेत्र में पदस्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन यदि उचित कारण हो तो उन्हें किसी अन्य बीट क्षेत्र में भी पोस्टिंग या स्थानांतरित किया जा सकता है। अदालत ने यह फैसला कोडरमा उपायुक्त की ओर से शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सुनाया। अदालत ने सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि झारखंड चौकीदार कैडर नियमावली 2015 के अनुसार सभी नियुक्तियां जिला स्तर पर ही होंगी और आरक्षण रोस्टर भी जिला स्तर पर लागू होगा। इसमें स्पष्ट किया कि नियमों में अंकित यथासंभव और सामान्यत: जैसे शब्द इस बात का संकेत हैं कि बीट स्तर पर पोस्टिंग करना कोई बाध्यता नहीं है, बल्कि यह केवल निर्देशात्मक प्रावधान है। नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर दर्जनों याचिकाएं दाखिल हुईं नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देते हुए एक दर्जन से अधिक याचिकाएं दाखिल की गईं थीं। इसमें प्रार्थियों का कहना था कि विज्ञापन के अनुसार भर्ती बीटवार होनी चाहिए और केवल संबंधित बीट का निवासी ही वहां नियुक्त हो सकता है। अदालत ने इसको खारिज करते हुए कहा कि यदि भर्ती बीटवार की जाए तो आरक्षण नीति लागू करना संभव नहीं रह जाएगा। भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक और आपत्ति लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30 प्रतिशत अंक को लेकर थी।
चौकीदारों की नियुक्ति बीट के आधार पर नहीं, जिला स्तर पर ही होगी : हाईकोर्ट
