कोर्ट ने कहा कि सरेंडर करने का आदेश इसलिए दिया जा रहा है ताकि राव के खिलाफ आगे की जांच की जा सके। कोर्ट ने कानून के मुताबिक राव की हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी। कोर्ट ने कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान राव को घर का खाना खाने और दवा लेने की अनुमति भी दी।
पूर्व एसआईबी प्रमुख टी. प्रभाकर राव पर विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से खुफिया जानकारी मिटाने और बीआरएस सरकार के दौरान कथित तौर पर फोन टैपिंग का आरोप है। उन पर आरोप है कि उन्होंने विभिन्न नागरिकों पर निगरानी रखकर राजनीतिक हितों के लिए एसआईबी के संसाधनों का दुरुपयोग किया था।
