पुलिस द्वारा बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार आदतन अपराधियों की आपराधिक गतिविधियों में संल्पिता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला दंडाधिकारी को प्रस्ताव भेजा, जिस पर जिला दंडाधिकारी द्वारा मप्र.राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 क के तहत तीन आदेश जारी किए गए, जिसके माध्यम से आदतन आरोपित बनवारी पुत्र देवलाल तंवर निवासी बड़़ीबेह थाना भोजपुर, हजारी पुत्र सांवरलाल तंवर निवासी बड़ीबेह थाना भोजपुर और बीरम पुत्र भंवरलाल वर्मा निवासी हरिपुरा थाना खिलचीपुर राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत एक साल के लिए शांति एवं सदाचार बनाए रखने के लिए 50 हजार रुपए की सक्षम जमानत प्रस्तुत करने एवं इतनी राशि का बंधकपत्र निष्पादित किए जाने के आदेश जारी किए गए है। यह कार्रवाई थानों में दर्ज पूर्व के आपराधिक प्रकरणों के आधार पर की गई है।
राजगढ़ः तीन अपराधियों के खिलाफ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई
