चुनाव आयोग शुक्रवार को तमिलनाडु और गुजरात में कराए गए स्पेशल इंटेसिव रिवीजन (SIR, सामान्य शब्दों में वोटर वेरिफिकेशन) की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करेगा। इसके बाद मतदाता लिस्ट में अपने नाम चेक कर सकेंगे। इससे पहले चुनाव आयोग ने 16 दिसंबर को पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी। आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 27 अक्टूबर को SIR की घोषणा के समय इन राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 13.35 करोड़ मतदाता थे। वहीं ड्राफ्ट लिस्ट में यह संख्या घटकर 12.33 करोड़ रह गई है। यानी 1.02 करोड़ नाम हटाए गए हैं। बंगाल में 58 लाख 20 हजार 898 वोटरों के नाम हटाने के लिए चिह्नित किए गए हैं। राजस्थान में 41.85 लाख और पुडुचेरी में 85 हजार वोटर्स के नाम काटे गए हैं। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद मतदाता तय समय में नाम जोड़ने, सुधार करने और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। SIR का दूसरा चरण फरवरी 2026 तक चलेगा और अंतिम वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को जारी होगी। 5 राज्यों-UT में 1 करोड़ से ज्यादा नाम कटे, बंगाल में सबसे ज्यादा वोटर लिस्ट से नाम हटने पर क्या करें? चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपना नाम जरूर जांच लें। मतदाता eci.gov.in पर जाकर अपना नाम और EPIC नंबर देखकर पुष्टि कर सकते हैं। अगर आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्म-6 भरकर दोबारा अपना नाम जुड़वा सकते हैं। पूरी प्रक्रिया 6 आसान सवाल-जवाब में पढ़ें… सवालः फॉर्म-6 कहां से मिलेगा? जवाबः फॉर्म-6 आप अपने नजदीकी बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से ले सकते हैं। यह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसके अलावा तहसील, SDM कार्यालय या इलेक्शन ऑफिस से भी फॉर्म-6 मिल जाता है। सवालः फॉर्म-6 कैसे भरें? जवाबः फॉर्म-6 भरते समय अपना पूरा नाम, सही पता, उम्र और मोबाइल नंबर ध्यान से लिखें। अगर पहले कहीं आपका नाम वोटर लिस्ट में था और उसकी जानकारी याद हो तो वह भी दर्ज करें। फॉर्म पूरा भरने के बाद अंत में अपना हस्ताक्षर करना न भूलें। सवालः कौन-से दस्तावेज लगेंगे? जवाबः फॉर्म के साथ पहचान के लिए आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट की कॉपी लगानी होगी। पते के प्रमाण के रूप में राशन कार्ड, बिजली का बिल या बैंक पासबुक की कॉपी दी जा सकती है। उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट की कॉपी लगानी होगी। सवालः फॉर्म जमा कहां करें? जवाबः फॉर्म आप अपने इलाके के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) को दे सकते हैं। चाहें तो इसे चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा नजदीकी इलेक्शन ऑफिस में जाकर भी फॉर्म जमा किया जा सकता है। सवालः जांच और सुनवाई कैसे होगी? जवाबः फॉर्म जमा होने के बाद बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) आपके बताए पते पर आकर जांच करेगा। अगर किसी जानकारी को लेकर जरूरत पड़ी, तो आपको सुनवाई के लिए बुलाया जा सकता है। सवालः नाम कब तक जुड़ेगा? जवाबः जांच पूरी होने के बाद अगर सब जानकारी सही पाई जाती है, तो आपका नाम अंतिम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाएगा। 11 दिसंबरः EC ने 5 राज्यों और 1 यूटी पर समयसीमा बढ़ाई चुनाव आयोग ने 11 दिसंबर को 5 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (UT) में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR यानी वोटर वेरिफिकेशन) की समयसीमा बढ़ा दी थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान-निकोबार में 18 दिसंबर तक फॉर्म भर सकेंगे। उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर, गुजरात और तमिलनाडु में 14 दिसंबर तक फॉर्म भरे गए। पहले फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 11 दिसंबर थी। केरल में पहले ही आखिरी तारीख 18 दिसंबर कर दी गई थी जिसका ड्राफ्ट 23 दिसंबर को पब्लिश होगा। SIR के बारे में जानें… बिहार के बाद देश के 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR 28 अक्टूबर से शुरू हुआ है। इस प्रोसेस में वोटर लिस्ट का अपडेशन होगा। नए वोटरों के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में सामने आने वाली गलतियों को सुधारा जाएगा। ———————————- ये खबर भी पढ़ें…. ममता बोलीं- SIR खतरनाक, इसे रोकें:EC को लेटर लिखा- ये बिना प्लानिंग के हो रही; BSF का दावा- रोज 150 अवैध बांग्लादेशी लौट रहे पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लेटर लिखा। उन्होंने SIR प्रक्रिया को जबरदस्ती थोपने वाली और खतरनाक बताया है। पूरी खबर पढ़ें…
तमिलनाडु-गुजरात में SIR की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी:2 दिन पहले 5 राज्यों-UT की लिस्ट आई, बंगाल में सबसे ज्यादा 58 लाख नाम कटे
