थाना शिकोहाबाद में 24 नवंबर 2013 को पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया उसकी 15 वर्षीय बेटी 12 नवंबर को शौच के लिए गई थी। उसके बाद वह लौटकर नहीं आई। कुछ लोग अब मोबाइल पर धमकी दे रहे है कि बेटी उनके पास है। कोई कार्रवाई की तो जान से मार देंगे। पीड़ित ने मामले में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने किशोरी को बरामद कर उसका बयान कराया। विवेचना के बाद पुलिस ने कालीचरन और अनीश के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक कोर्ट संख्या एक श्याम बाबू की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी एडीजीसी मनोज शर्मा की। मुकदमे के दौरान दौरान अनीश की मृत्यु हो गई।
मामले में कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने कालीचरण निवासी गोविन्दपुर थाना सादाबाद, जिला हाथरस को दोषी पाया। उसे सात वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर 60 हजार रुपया अर्थदंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
