हरियाणा के झज्जर जिले के गांव गंगड़वा के सरपंच को कोर्ट से दस साल की सजा होने के मामला सामने आया है। गांव के सरंपच को सजा होने के बाद झज्जर डीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल ने दोषी जितेंद्र कुमार को सरपंच पद से हटा दिया है। सरपंच पर किसी महिला से छेड़खानी करने का मामला कोर्ट में विचाराधीन था। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत उपायुक्त स्वप्निल रविन्द्र पाटिल ने ग्राम पंचायत गंगड़वा, खंड बादली के सरपंच जितेन्द्र कुमार को पद से हटाया है। डीआईपीआरओ विभाग की ओर से जारी सूचना के आधार पर सरपंच को पद मुक्त कर दिया गया है। पंचायत अधिकारी की रिपोर्ट पर बर्खास्त खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बादली द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के अनुसार जितेन्द्र कुमार को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए जिला कोर्ट झज्जर द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। उक्त दोष सिद्धि के आधार पर उन्हें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 175 के अंतर्गत सरपंच पद पर बने रहने के लिए अयोग्य पाया गया। पंचायत राज अधिनियम के तहत आदेश उपायुक्त ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 51(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जितेन्द्र कुमार को सरपंच पद से हटाने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, बादली को निर्देश दिए गए हैं कि ग्राम पंचायत से संबंधित सभी अभिलेख, धनराशि एवं चल-अचल संपत्ति को अधिनियम की धारा 51(6) के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को सुपुर्द करवाना सुनिश्चित किया जाए।
झज्जर में गंगड़वा का सरपंच बर्खास्त:डीसी ने पद से हटाया, महिला से छेड़खानी करने पर कोर्ट ने दी 10 साल की सजा
