कैथल में आंधली की सरपंच बर्खास्त:6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक, पंचायत भूमि का गलत इस्तेमाल करने का आरोप

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कैथल जिले में सीवन ब्लॉक के गांव आंधली की महिला सरपंच परमजीत कौर को हरियाणा पंचायती राज विभाग की ओर से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही उनके आगामी छह साल तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी है। सरपंच पर आरोप हैं कि उन्होंने ग्राम पंचायत की 52 एकड़ भूमि का गलत इस्तेमाल किया। बिना लीज पर दिए ही पट्टेदारों को अपने मोबाइल का ओटीपी देकर जमीन पर खेती की अनुमति दे दी। इससे पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ है। पट्टेदारों ने पोर्टल पर करवाया पंजीकरण जानकारी के अनुसार मामला मई और जून 2024 का है। गांव के अवतार सिंह ने तत्कालीन डीसी को शिकायत की थी कि सरपंच ने पट्टेदारों को ‘मेरी फसल मेरा बयोरा’ पोर्टल पर भूमि का पंजीकरण करवा दिया। इससे पट्टेदार सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें और अपनी फसल बेच सके। नियमों के अनुसार पंचायती भूमि को लीज पर दिए बिना उस पर खेती करना अवैध है। सरपंच ने जांच में नहीं किया सहयोग मामले की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि सरपंच परमजीत कौर ने न तो जांच में सहयोग किया और न ही कोई बयान दर्ज कराया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि सरपंच ने पंचायती भूमि को लीज पर दिए बिना ही ओटीपी साझा कर अवैध तरीके से फसल का पंजीकरण करवाया। इस संबंध में सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया, लेकिन संतोषजनक उत्तर नहीं मिलने पर निजी सुनवाई का अवसर भी दिया गया। इसके बावजूद सरपंच द्वारा दिए गए बयान असंतोषजनक पाए गए, जिसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। पंचायत अधिकारी ने दिए आदेश इस संबंध में जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रितु लाठर ने कहा कि सरपंच को बर्खास्त कर दिया है, अब वे आगामी छह साल तक चुनाव लड़ने के योग्य नहीं मानी जाएगी। प्रशासन ने पूरी जांच पड़ताल के बाद यह कार्रवाई की है।