10 महीने से रुका वेतन, सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को बड़ा निर्देश

10 महीने से रुका वेतन, सुप्रीम कोर्ट का बिहार सरकार को बड़ा निर्देश
Share Now

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा के पिछले दस माह से बकाए वेतन लाभ देने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायाधीश जेबी पारदीवाला एवं न्यायाधीश मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि किसी भी न्यायाधीश से बिना वेतन के काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती।

न्यायाधीश मिश्रा के वकील ने कोर्ट को बताया कि 4 नवंबर, 2023 को उनकी नियुक्ति के बाद से उनका वेतन सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) खाता नहीं होने के कारण जारी नहीं किया गया है।

इसलिए राज्य सरकार सभी लंबित वेतन और बकाया का भुगतान करे तथा एक अस्थायी सामान्य भविष्य निधि खाता खोले। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि मुद्दा सुलझा लिया जाएगा और उन्होंने मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करने का अनुरोध किया।

हालांकि, कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि न्यायाधीश मिश्रा को बिना देरी के एक अस्थायी जीपीएफ खाता खोल सभी लंबित वेतन और बकाया का भुगतान करे।


Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *