जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा व जस्टिस चन्द्रप्रकाश श्रीमाली की खंडपीठ ने यह आदेश धर्मेन्द्र सिंह शेषमा व 12 अन्य की अपील खारिज करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि सीईटी में मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग वाले अभ्यर्थियों ने भले एससी-एसटी-ओबीसी-एमबीसी आरक्षण के आधार पर शिथिलता का लाभ लिया, लेकिन उन्हें मुख्य परीक्षा में भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अपील में मंत्रालयिक कर्मचारी वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों के आरक्षण का दोहरे लाभ लेने को चुनौती दी गई थी। अपीलार्थियों के सीईटी में अन्य चयनित अभ्यर्थियों से अधिक अंक थे, इसके बावजूद वे चयन से वंचित रह गए।
मंत्रालयिक कर्मचारी श्रेणी में दिए गए आरक्षण पर दखल से इनकार
