भिवानी में रेप के दोषी को उम्रकैद की सजा:नाबालिग को बहला फुसलाकर ले गया था; ₹70 हजार का जुर्माना

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भिवानी कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने व रेप करने के मामले में मुख्य आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं 70 हजार रुपए जुर्माना लगाया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुरुचि अटरेजा सिंह की कोर्ट द्वारा बहला फुसलाकर ले जाने व रेप के मामले में दोष सिद्ध पाए जाने पर आरोपी को कठोर दंड से दंडित किया है। इस संबंध में पीड़िता के पिता के द्वारा वर्ष 2024 में थाना लोहारू पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी के द्वारा उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। पुलिस टीम कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट के समक्ष पेश किया गया। ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा प्रभावी जांच, साक्ष्य एवं दस्तावेज कोर्ट में प्रस्तुत किए। जिसके आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया। जुर्माना नहीं देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा गांव बारवास के आरोपी अमित पुत्र पृथ्वी को POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत उम्र कैद व 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया। पोस्को अधिनियम की धारा 8 के तहत 5 वर्ष कैद व 5 हजार का जुर्माना, धारा 363 आईपीसी के तहत 7 वर्ष कारावास व 10 हजार का जुर्माना, धारा 366 आईपीसी के तहत 10 वर्ष कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा ना करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। एसपी के थाना प्रभारियों को निर्देश भिवानी एसपी सुमित कुमार ने जिले के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि महिलाओं एवं नाबालिगों के विरुद्ध अपराधों में त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ऐसे मामलों में किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना जिला पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।