हिसार : जीएसटी चोरी के आरोप में परम गुरु राधेश्याम व साथी बंसीलाल गिरफ्तार

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हिसार, 10 नवंबर । मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी राजीव कुमार की अदालत द्वारा

जारी अरेस्ट वारंट के बाद हरियाणा समेत कई राज्यों में फ्यूचर मेकर कंपनी के जरिए तीन

हजार करोड़ रुपए की ठगी करने के आरोपी राधेश्याम उर्फ परम गुरु और उसके साथी बंसीलाल

को गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को जैसे ही राधेश्याम व उसका साथी बंसीलाल अदालत

पहुंचे तो पुलिस को गिरफ्तार किया।

दोनों को राजगढ़ रोड स्थित सेंट्रल जेल टू में भेजा

गया है।

कई वर्ष पहले शुरू की गई फ्यूचर मेकर कंपनी में राधेश्याम सीएमडी था जबकि जबकि

बंसीलाल एमडी के पद पर था। दोनों के खिलाफ जीएसटी चोरी से संबंधित शिकायत दर्ज की गई

थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

राधेश्याम ठगी के आरोप में चार साल जेल में

भी रहा। जेल से बाहर आने के बाद उसने अपना नाम परम गुरु रख लिया और बाबा बन गया। वह

हरियाणा-पंजाब बॉर्डर पर सिरसा जिले के डबवाली में आश्रम बना रहा है।

एडवोकेट नरेश सचदेवा ने बताया कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (सीजीएसटी)

के कमिश्नर ने नवंबर 2024 में एक शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप लगाया गया था कि राधेश्याम

और बंसीलाल की कंपनी फ्यूचर मेकर पर 57 करोड़ का सर्विस टैक्स बकाया है, जिसे वसूल किया

जाना चाहिए। केस दर्ज होने पर हमने पहले अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी लेकिन

बेल नहीं मिली। अब पेश होने पर जज ने जेल भेज दिया। सचदेवा के अनुसार, फ्यूचर

मेकर कंपनी के साल 2015 से 2018 तक के कारोबार के आधार पर यह सर्विस टैक्स बकाया बताया

गया है। करीब छह साल बाद यह केस फाइल किया गया है। अब सेशन कोर्ट में बेल के लिए एप्लिकेशन

लगाई जाएगी।

29 मार्च 2025 को राधेश्याम फतेहाबाद में जज हेमंत यादव की कोर्ट में पेश हुआ

था। ठगी के केस में जज ने उसे फटकार लगाई थी कि अगर वह पेश नहीं हुआ तो उसकी जमानत

रद्द कर दी जाएगी। इस पर राधेश्याम ने कहा था कि मेरी कमर में दर्द था। कोर्ट में पेश

होना जरूरी था, इसलिए आ गया।