ओडिशा हाईकोर्ट बोला- सभी पढ़ी-लिखी पत्नियां पति पर बोझ नहीं:अगर पत्नी की इनकम के सबूत नहीं तो पति को गुजारा भत्ता देना होगा

ओडिशा हाईकोर्ट बोला- सभी पढ़ी-लिखी पत्नियां पति पर बोझ नहीं:अगर पत्नी की इनकम के सबूत नहीं तो पति को गुजारा भत्ता देना होगा
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ओडिशा हाईकोर्ट ने सोमवार को पत्नी और बेटी को 10 हजार रुपए मेंटेनेंस देने के फैमिली कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। हाईकोर्ट ने कहा कि पति ये साबित नहीं कर पाया कि पत्नी के पास परमानेंट इनकम है। जस्टिस गौरीशंकर सतपथी की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि पति ने ऐसा कोई दस्तावेज या सबूत नहीं दिया जिससे पता चले कि पत्नी कितने मामलों में वकालत कर रही है और कितना कमा रही है। कोर्ट ने कहा कि यदि पत्नी की इनकम के सबूत नहीं हैं, तो यह मानना गलत है कि सभी पढ़ी-लिखी पत्नियां पति के पैसों पर जीना चाहती हैं। उन्हें बेकार वर्ग कहना भी गलत है। हाईकोर्ट ने कहा- सिर्फ शिक्षित होना यह साबित नहीं करता कि महिला जानबूझकर काम नहीं कर रही या पति पर बोझ बनकर रहना चाहती है। जब तक ठोस सबूत न हों तब तक ऐसी सोच रखना गलत है। अब पूरा मामला समझिए यह मामला बारगढ़ का है। तलाक के केस में पति जी देवेंद्र राव ने अपनी पत्नी और बेटी को गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया। फैमिली कोर्ट में दलील दी गई कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है। वह एमए, एलएलबी है। टीचर और LIC एजेंट है, इसलिए उसे गुजारा भत्ता का हक नहीं है। उनकी बेटी भी एडल्ट हो चुकी है। इसलिए सेक्शन 125 CrPC के अंतर्गत मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। फैमिली कोर्ट ने आदेश में कहा कि 2012 से याचिकाकर्ता हर माह पत्नी और बेटी को 5-5 हजार यानी 10,000 का भुगतान करे। देवेंद्र ने फैमिली कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कहा- पति ने खुद तलाक लिया पति ने कहा- पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं पति ने याचिका में कहा था कि उसकी पत्नी पढ़ी-लिखी है और उससे ज्यादा कमाती है। उसने यह भी आरोप लगाया कि पत्नी अपनी इच्छा से घर छोड़कर चली गई है, इसलिए वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं है। वहीं इस मामले में पत्नी ने कहा कि वह वकील जरूर हैं, लेकिन उनकी कमाई बहुत कम है। साथ ही उन्हें लॉ पढ़ रही बेटी की पढ़ाई का और अन्य खर्च भी उठाना पड़ता है। पत्नी ने आरोप लगाया कि पति ने दूसरी शादी कर ली है। हाईकोर्ट ने कहा कि उसने पति की दूसरी शादी पर भी आपत्ति दर्ज नहीं की है।। इसलिए उसे अलग रहने का कानूनी आधार है। फिर पति खुद तलाक की अर्जी दे चुका है। अब यह तर्क देना कि पत्नी ने घर छोड़ दिया, वाली दलील से कोई फायदा नहीं मिल सकता। ———————————– ये खबर भी पढ़ें… महिला ने एलिमनी में 12 करोड़ रुपए, BMW कार मांगी:सुप्रीम कोर्ट बोला- खुद कमाकर खाइए, आप भी पढ़ी-लिखी हैं सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के एक मामले में कहा कि अगर महिला काफी पढ़ी-लिखी है, तो उसे एलिमनी मांगने की बजाय खुद कमाकर खाना चाहिए। महिला ने मुंबई में एक फ्लैट, 12 करोड़ रुपए का भरण-पोषण और एक महंगी BMW कार की मांग की थी। पूरी खबर पढ़ें… भिखारी पति के खिलाफ कोर्ट पहुंची दूसरी पत्नी, गुजारा मांगा, केरल HC बोला- पाल नहीं सकते तो दो-तीन शादियां क्यों केरल हाईकोर्ट ने कहा कि वह किसी ऐसे मुस्लिम व्यक्ति की एक से ज्यादा शादियों को मंजूर नहीं कर सकता, जिसके पास पत्नियों का भरण-पोषण करने की काबिलियत ही नहीं है। कोर्ट एक मुस्लिम भिखारी की दूसरी पत्नी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसने पति से 10 हजार गुजारा भत्ता मांगा था। पूरी खबर पढ़ें…


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