फतेहाबाद में रिश्वत लेने के आरोप में नगर पार्षद सस्पेंड:एनडीसी के नाम पर भ्रष्टाचार; ULB डीजी के आदेश पर FIR

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फतेहाबाद जिले के रतिया शहर के वार्ड नंबर 11 के नगर पार्षद विजय कुमार को पद से सस्पेंड कर दिया गया है। उस पर एंटी करप्शन ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज होने के कारण सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। नगरपालिका रतिया के सचिव शुभम ने पार्षद को सस्पेंड किए जाने की पुष्टि की है। नगरपालिका रतिया के सचिव शुभम के अनुसार, अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमेंट के महानिदेशक अशोक कुमार मीणा ने हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट 1973 में मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 14A के तहत पार्षद विजय कुमार को सस्पेंड किया गया है। बता दें कि वार्ड नंबर 11 के पार्षद विजय कुमार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) हिसार थाने में दिसंबर 2025 को केस दर्ज किया गया था। यह केस एसीबी इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह की शिकायत पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा-7 के तहत दर्ज हुआ। पार्षद पर साल 2023 में प्रॉपर्टी आईडी की एनडीसी (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) निकलवाने के नाम पर रिश्वत लेने का आरोप है। चेयरपर्सन के खिलाफ की थी बगावत रतिया नगरपालिका की चेयरपर्सन प्रीति खन्ना के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करने वालों में पार्षद विजय कुमार प्रमुख थे। वह समय-समय पर चेयरपर्सन के खिलाफ प्रदर्शन भी करते रहे। इसके बाद वह करप्शन के आरोपों में घिर गए। अब तीन महीने से केस दर्ज होने के बाद से विजय कुमार और बगावती खेमा सभी में शांति का माहौल बना हुआ है। जानिए… क्या था पार्षद पर आरोप