ग्वालियर के एक ब्यूटी पार्लर की लापरवाही से साल 2021 में मॉडल प्रज्ञा शुक्ला का चेहरा बिगड़ गया। वे वैक्स कराने के लिए नई सड़क पर कायाकल्प ब्यूटी पार्लर एंड मेकअप स्टूडियो पहुंची थीं। पार्लर के स्टाफ ने केमिकल की ज्यादा मात्रा मिलाकर वैक्स चेहरे पर लगा दिया। हड़बड़ी में कुछ केमिकल चेहरे पर गिर भी गया, जिससे तेज जलन के साथ असहनीय दर्द होने लगा। प्रज्ञा ने ब्यूटी पार्लर की प्रोपराइटर सुनीता सोनी से शिकायत की। उसने मॉडल के चेहरे पर एक लेप लगाया और कहा कि चेहरा जल्द ही पहले जैसा ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। समय के साथ चेहरे पर घाव और स्पॉट्स उभरने लगे। प्रज्ञा करीब एक साल तक स्किन स्पेशलिस्ट से इलाज कराती रही, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। आखिरी में डॉक्टरों ने सर्जरी का विकल्प सुझाया। इस दौरान प्रज्ञा के पास कई प्रोजेक्ट्स थे। चेहरा खराब होने से उन पर भी असर पड़ा। हालात ऐसे बने कि मॉडलिंग करियर संकट में आ गया। दूसरी ओर, ब्यूटी पार्लर ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। मजबूर होकर प्रज्ञा ने 22 सितंबर 2023 को जिला उपभोक्ता फोरम में मामला दर्ज कराया। इसकी अंतिम सुनवाई 16 दिसंबर 2025 को पूरी हुई। उपभोक्ता फोरम ने 18 जनवरी 2026 को ब्यूटी पार्लर की प्रोपराइटर सुनीता पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। 2 हजार रुपए कोर्ट खर्च चुकाने का भी आदेश दिया है। पार्लर का बेस्ट सर्विस और प्रोडक्ट का दावा
प्रज्ञा शुक्ला ग्वालियर में जनकगंज स्थित ऊदाजी की पायगा में रहती हैं। उन्होंने बताया कि वे मॉडलिंग करती हैं और इसी फील्ड में करियर बनाना चाहती हैं। साल 2021 में जब वे 30 साल की थीं तो कई कॉम्पिटीशन में भाग ले रही थीं। इसी दौरान 16 अगस्त 2021 को वह वैक्स कराने के लिए कायाकल्प ब्यूटी पार्लर गई थीं। पार्लर की प्रॉपराइटर सुनीता सोनी का दावा था कि उनके यहां बेस्ट सर्विस और प्रोडक्ट कस्टमर को दिए जाते हैं। गाल पर घाव हो गया, सर्जरी ही विकल्प
चेहरा बिगड़ने के बाद ब्यूटी पार्लर संचालक सुनीता सोनी ने पहले मॉडल को उसका इलाज कराने का आश्वासन दिया, लेकिन बाद में मुकर गई। प्रज्ञा ने कई स्किन स्पेशलिस्ट से इलाज कराया, लेकिन एक साल बाद भी चेहरे पर बना घाव का स्पॉट ठीक नहीं हुआ। आखिरी में स्किन स्पेशलिस्ट ने कहा कि स्पॉट का इलाज सर्जरी ही है। 50 हजार रुपए का खर्च भी बताया। फोरम ने माना- लापरवाही से बिगड़ा मॉडल का चेहरा
दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम ने आदेश में कहा- सौंदर्य सेवाओं में अपेक्षित सावधानी और पेशेवर दक्षता का पालन करना सेवा प्रदाता की जिम्मेदारी है। इसमें लापरवाही, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवाओं में कमी मानी जाती है। फोरम ने लापरवाही से वैक्स करने पर कायाकल्प ब्यूटी पार्लर की संचालक पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। दो हजार रुपए बतौर कोर्ट खर्च देने को भी कहा। ये राशि 45 दिन में नहीं देने पर 6 प्रतिशत ब्याज भी चुकाना होगा। ये खबर भी पढ़ें… 5.28 रुपए ज्यादा वसूलने के खिलाफ 7 साल केस लड़ा इंदौर में एक ग्राहक से छाछ के 5 रुपए 28 पैसे ज्यादा लेने के बदले रिलायंस फ्रेश और सांची दुग्ध संघ को 5000 रुपए लौटाने होंगे। जिला उपभोक्ता फोरम ने सात साल चले केस का फैसला ग्राहक के पक्ष में सुनाया है। फोरम ने आदेश दिया है कि रिलायंस फ्रेश और सांची दुग्ध संघ तिवारी को 2.64-2.64 रुपए लौटाएं। साथ ही मानसिक प्रताड़ना के लिए 3,000 और केस खर्च के 2,000 रुपए भी दें। पढ़ें पूरी खबर…
ग्वालियर के ब्यूटी पार्लर में बिगड़ा मॉडल का चेहरा:वैक्स में मिला दिया ज्यादा केमिकल; उपभोक्ता फोरम ने जुर्माना लगाया, कोर्ट खर्च देने को कहा
