कुरुक्षेत्र में नाबालिग से गैंगरेप, फिर वेश्यावृत्ति में धकेला:खेत से किया किडनैप, होटल संचालक-महिला दलाल समेत 9 को सजा, चार महीने किया दुष्कर्म

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हरियाणा के कुरुक्षेत्र में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक बेहद गंभीर मामले में फैसला सुनाया है। यहां 13 साल की नाबालिग लड़की को किडनैप करके होटल में बंधक बनाकर गैंगरेप किया। फिर उस लड़की को वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। इस मामले में कोर्ट ने होटल संचालक, दलाल महिला समेत 9 आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषियों को 14 साल की कठोर कैद से लेकर आजीवन कठोर कैद तक की सजा सुनाई है। साथ ही इन पर जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट ने करीब 6 साल बाद अपना फैसला सुनाया है। पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़कर आरोपियों को पकड़ था। पीड़ित लड़की दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। जनवरी 2020 में हुई लापता 30 जनवरी 2020 को पिपली थाना क्षेत्र के एक गांव में खेत में केयर टेकर के तौर पर रहने वाले परिवार ने सदर थाना थानेसर में रिपोर्ट लिखाई। उन्होंने बताया कि उनकी 13 साल की बेटी 27 जनवरी शाम साढ़े 6 बजे दादी के घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन न तो दादी के घर पहुंची और न ही घर लौटी। पुलिस ने केस दर्ज किया लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं थी। शिकायत पर पुलिस ने तुरंत अपहरण का केस दर्ज किया। करीब 4 महीने के बाद पुलिस ने लड़की को एक युवक के कमरे से बरामद कर लिया और मजिस्ट्रेट के सामने लड़की के बयान दर्ज करवाए। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सबसे पहले सोनू खान को गिरफ्तार किया। मां ने मारा थप्पड़ लड़की ने बयान दिया कि उसकी मां ने उसे थप्पड़ मार दिया था। इसलिए वह गुस्सा होकर वह फार्म से थोड़ी दूर खेत में बैठ गई थी। इसी बीच फार्म संचालक नरेंद्र मलिक वहां आया और उसे थप्पड़ मारकर कार में डालकर अपने साथियों के साथ होटल ले गया। यहां होटल संचालक, उसके नौकर और दूसरे लोगों ने उसके साथ गलत काम किया। दलाल के हवाले कर दिया बाद में होटल वाले ने उसे दलाल काजल के हवाले कर दिया। काजल उसे कमरे में बंद रखती थी। काजल के पास कई लोग आते थे और उसके साथ जबरन गलत काम करते थे। फिर काजल ने उसे सोनू खान के पास भेज दिया। सोनू खान ने उसे अपने पास बंधक बनाकर रखा और साथ गलत काम करता रहा। सोनू खान से जुड़ी कड़ी पुलिस ने लड़की को सोनू खान के पास बरामद किया था। पुलिस ने सोनू खान को गिरफ्तार कर लिया। यहां पूरे मामले की कड़ी जुड़ गई। उसके बाद पुलिस दलाल काजल तक पहुंची और काजल के जरिए बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर लियाा। करीब 6 साल की सुनवाई के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। इन दोषियों को मिली सजा सोनू खान (26 वर्ष, मूल करनाल, थानेसर निवासी): नाबालिग से दुष्कर्म – 20 साल कठोर कैद और 1.30 लाख जुर्माना। काजल (26 वर्ष, मूल लुधियाना, थानेसर किराएदार, दलाल): नाबालिग की तस्करी – आजीवन कठोर कैद और 2.25 लाख जुर्माना। रवि प्रकाश (26 वर्ष, दर्राखेड़ा थानेसर): तस्करी और दुष्कर्म – आजीवन कठोर कैद और 3.23 लाख जुर्माना। संदीप कुमार (25 वर्ष, बीड़ पिपली थानेसर): तस्करी और दुष्कर्म – आजीवन कठोर कैद और 3.84 लाख जुर्माना। बीर कुमार (36 वर्ष, उमरी): दुष्कर्म – 20 साल कठोर कैद और 1 लाख जुर्माना। डिंपल गोयल (47 वर्ष, सेक्टर-13 कुरुक्षेत्र, होटल संचालक): तस्करी और दुष्कर्म – 20 साल कठोर कैद और 2.84 लाख जुर्माना। सुरेंद्र सिंह (34 वर्ष, कैथल के कलायत सिंध गांव): दुष्कर्म – 14 साल कठोर कैद और 50 हजार जुर्माना। रेशम सिंह (27 वर्ष, थानेसर कीर्तिनगर): दुष्कर्म – 14 साल कठोर कैद और 50 हजार जुर्माना। मनोज उर्फ मनीष (22 वर्ष, बाबैन भगवानपुर): अपहरण और गैंगरेप – आजीवन कठोर कैद और 2.20 लाख जुर्माना।