कुरुक्षेत्र में करीब तीन साल पहले हुए रोशन लाल हत्याकांड में कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद मुख्य आरोपी राहुल को उसकी प्रेमिका रोजी को आजीवन कारावास व सह-आरोपी रवि को चार साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रिश्ते में देवर-भारी राहुल व रोजी ने मिलकर रोजी के पति की हत्या कर उसका शव बोरी में डालकर गेहूं के खेत में दबा दिया था। इस हत्याकांड में राहुल के दोस्त रवि ने भी उनका साथ दिया था। फरवरी 2023 में हुआ था लापता जिला न्यायवादी के अनुसार, यह मामला 5 फरवरी 2023 को सामने आया था, जब लोहार माजरा निवासी कृष्ण कुमार ने पुलिस चौकी सेक्टर-7 में शिकायत दी थी कि उसका बड़ा भाई रोशन लाल, जो मथाना स्थित एक बैंकट हॉल में कार्यरत था, 4 फरवरी की शाम ड्यूटी के बाद घर लौटते समय अचानक लापता हो गया। उसने होटल हेरिटेज सेक्टर-7 में चाबियां जमा करवाई थीं, लेकिन इसके बाद वह घर नहीं पहुंचा और उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया। शिकायत पर थाना शहर थानेसर में गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच अपराध शाखा-2 को सौंपी गई। 11 दिन बाद खेत में मिला शव करीब 11 दिन बाद 15 फरवरी 2023 को पुलिस ने रोशन लाल का शव बरामद किया, जिसे खेत में दबाया गया था। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया और मामले में हत्या की धारा 302 आईपीसी जोड़ दी गई। जांच के दौरान पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई राहुल को गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदेही पर रोशन की बाइक नहर से बरामद हुई। इसके बाद आरोपी रवि को भी गिरफ्तार किया गया। जांच में चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने मृतक की पत्नी रोजी बाला को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, राहुल और रोजी बाला के बीच अवैध संबंध थे, जिसके चलते दोनों ने मिलकर रोशन लाल की हत्या की साजिश रची। इस हत्याकांड में राहुल के दोस्त रवि ने भी साथ दिया था। बोरी में डालकर खेत में दबाया शव हत्या के बाद शव को बोरी में डालकर गेहूं के खेत में दबा दिया गया और सबूत मिटाने के लिए बाइक को नहर में फेंक दिया गया। पुलिस ने आरोपी महिला के कब्जे से एक मोबाइल भी बरामद किया था, जो जांच में अहम साक्ष्य साबित हुआ। मामले की नियमित सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने राहुल को धारा 302 आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 201 के तहत 4 साल का कठोर कारावास व 5 हजार रुपए जुर्माना तथा धारा 341 के तहत एक माह का कठोर कारावास सुनाया। वहीं, रवि को धारा 201 आईपीसी के तहत 4 साल का कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई। महिला आरोपी रोजी बाला को धारा 302/120बी आईपीसी के तहत आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
पति की हत्या में पत्नी और उसके प्रेमी को उम्रकैद:तीसरे को 4 साल की कैद; कुरुक्षेत्र में शव बोरी में डालकर गेहूं के खेत में दबाया
