जींद में श्याम सुंदर हत्याकांड में 11 दोषियों को उम्रकैद:नकाबपोश हमलावरों ने अंधाधुंध चलाई थी गोलियां; ₹75-75 हजार का जुर्माना

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जींद जिला पुलिस की प्रभावी पैरवी और ठोस साक्ष्यों के आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायालय जींद ने वर्ष 2021 के बहुचर्चित श्याम सुंदर हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायाधीश जयबीर सिंह की कोर्ट ने सभी 11 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और प्रत्येक पर 75-75 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। तीन नकाबपोश हमलावरों ने चलाई थी गोलियां पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि मामला 23 नवंबर 2021 को दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता हन्नी बंसल के बयान के अनुसार, वह अपने ताऊ श्याम सुंदर और भाई अंकुश के साथ अपने कार्यालय के बाहर खड़े थे, तभी तीन नकाबपोश हमलावरों ने उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं। हमले में श्याम सुंदर की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि हन्नी बंसल के पैर में गोली लगने से वे घायल हो गए थे। घटना के बाद थाना शहर जींद में मु. न. 592 23 नवंबर 2021 को धारा 302, 307, 120बी, 34 भा.द.स. और 25 शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। जींद पुलिस और उप जिला न्यायवादी (DDA) सुरेंद्र खटखड़ की ठोस पैरवी के कारण कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया। कोर्ट ने 11 आरोपियों को दोषी ठहराया कोर्ट ने जिन 11 आरोपियों को दोषी ठहराया है, उनमें नरेश, धर्मेंद्र, बलजीत, रोशन, जगदीश (सभी जींद निवासी), प्रदीप उर्फ गाठा, मंजीत उर्फ बंट्टू, पवन, सचिन उर्फ गांधी (सभी हिसार निवासी), राजेश उर्फ लीला (सिसाय निवासी) और कुलदीप (खंदराई, सोनीपत निवासी) शामिल हैं। जुर्माना नहीं देने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा दोषियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना, धारा 120B के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना, धारा 307 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त 2 वर्ष के कारावास की सजा भुगतनी होगी।