जालंधर AAP विधायक को जमानत:112 दिन बाद जेल से बाहर आने की संभावना; पिछली बार बेल मिलते ही नए केस में अरेस्ट किया था

जालंधर AAP विधायक को जमानत:112 दिन बाद जेल से बाहर आने की संभावना; पिछली बार बेल मिलते ही नए केस में अरेस्ट किया था
Share Now

पंजाब के जालंधर सेंट्रल से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक रमन अरोड़ा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जालंधर सेशन कोर्ट ने उन्हें रंगदारी के मामले में जमानत दे दी है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, रमन अरोड़ा को 25 हजार रुपए का बेल बॉन्ड भरना होगा। रमन अरोड़ा को 23 मई 2025 को रामामंडी थाने में दर्ज रंगदारी मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनके घर से करीब साढ़े 5 लाख रुपए कैश, एक किलो के लगभग सोने के गहने और कुछ चांदी के गहने बरामद किए गए थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए 5 दिन की रिमांड पर भेजा। बाद में रिमांड अवधि को 4 दिन और बढ़ाया गया। इसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। आखिरी बार अदालत ने उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। रमन अरोड़ा के वकील दर्शन सिंह दयाल ने बताया कि अदालत ने उनकी जमानत याचिका मंजूर कर दी है और 122 दिन बाद वह आज ही जेल से रिलीज होंगे। इसी महीने भ्रष्टाचार केस में जमानत मिली थी
3 सितंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें भ्रष्टाचार मामले में जमानत दी। इसके बाद, 4 सितंबर को रामामंडी पुलिस ने उन्हें नए रंगदारी मामले में गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उन्हें 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा, ताकि पुलिस आरोपों की जांच कर सके और आवश्यक सबूत जुटा सके। रमन अरोड़ा ने गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित बताया
10 सितंबर को रमन अरोड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और राजनीतिक साजिश करार दिया। उनका दावा था कि गिरफ्तारी और केस राजनीति से प्रेरित हैं और जांच का वास्तविक उद्देश्य उन्हें राजनीतिक रूप से परेशान करना था। 11 सितंबर को उनकी 3 दिन की पुलिस रिमांड अवधि समाप्त हुई। इसके बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। पुलिस ने कहा कि जांच के लिए यह अवधि जरूरी थी और हिरासत के दौरान मामले से जुड़े अहम सबूत और गवाहों से पूछताछ की जाएगी। मामले में जुलाई 2025 से सितंबर तक क्या हुआ..


Share Now

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *