हरियाणा के कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग लड़की को भगाकर उसके साथ रेप करने के दोषी को 14 साल कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी अमन निवासी थानेसर पर 1 लाख 85 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। महिला थाना कुरुक्षेत्र में 29 अगस्त 2022 को दर्ज शिकायत में पिपली की रहने वाली महिला ने बताया था कि उसकी नाबालिग बेटी स्कूल में पढ़ती है। स्कूल से आते-जाते हुए हर रोज एक युवक उसकी बेटी का पीछा करता है। 28 अगस्त को आरोपी उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगाकर ले गया था। बेटी के साथ किया रेप घर आने के बाद उसकी बेटी काफी डरी हुई थी। पूछताछ में उसने बताया था कि अमन ने उसके साथ रेप किया है। साथ ही यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी है। शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी अमन को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने साढ़े 3 साल बाद सुनाया फैसला इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की कोर्ट ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी अमन को दोषी करार देते हुए 14 साल कठोर कारावास और 1.85 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
कुरुक्षेत्र में रेप के दोषी को 14 साल की जेल:कोर्ट ने 1.85 लाख रुपए का जुर्माना लगाया; स्कूल आते-जाते भी छेड़ता था
