इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित

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गृह मंत्रालय ने पीटीए (पाकिस्तान दूरसंचार प्राधिकरण) काे दाेनाें शहराें मेें मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं आज रात से अनिश्चितकाल के लिए निलंबित करने का आदेश दिया। ऐसा इन जगहाें पर कट्टरपंथी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी द्वारा इजराइल विराेधी प्रदर्शनाें के आयाेजन के मद्देनजर किया जा रहा है।

इस बीच पंजाब सरकार ने भी तत्काल प्रभाव से पूरे प्रांत में धारा 144 लागू कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार पंजाब प्रांत में दस दिनों के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।

गृह विभाग ने सार्वजनिक स्थानों, सड़कों और खुले स्थानों पर चार या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि, यह प्रतिबंध नमाज़, शादियों, अंतिम संस्कारों, कार्यालयों या अदालतों पर लागू नहीं होगा। पूरे प्रांत में हथियारों के प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अधिसूचना के अनुसार प्रांत में सार्वजनिक समारोहों और लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध है।