नूंह की एक कोर्ट ने साल 2019 में, अपनी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में आरोपी पति लुजरस को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रेणु राणा की कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाते हुए दोषी को आजीवन कठोर कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। यह मामला 30 अक्टूबर 2019 को तावड़ू थाना क्षेत्र से सामने आया था। आरोपी लुजरस मूल रूप से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले का रहने वाला है। घटना के समय वह अपनी पत्नी सुशिता के साथ हनुमान नगर, खोरी कलां में एक किराए के मकान में रह रहा था। शराब का आदी था लुजरस पुलिस के अनुसार, लुजरस शराब पीने का आदी था और अक्सर अपनी पत्नी के साथ झगड़ा करता था। वह मारपीट भी करता था। घटना वाली रात भी आरोपी शराब के नशे में घर पहुंचा और पत्नी के साथ लड़ाई करने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि लुजरस ने सुशिता के साथ बेरहमी से मारपीट की। उसने पत्नी को पटक-पटक कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह अन्य किरायेदारों ने शव पड़ा देखा अगली सुबह अन्य किरायेदारों ने कमरे में खून से लथपथ महिला का शव देखा। उन्होंने तुरंत मकान मालिक को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शिकायत के आधार पर आरोपी लुजरस के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया। 6 साल चला हत्या का केस करीब छह साल तक चली सुनवाई के बाद, नूंह की सेशन कोर्ट ने 9 मार्च को आरोपी लुजरस को दोषी करार दिया था। इसके बाद 16 मार्च को सजा पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जांच और ट्रायल के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।
नूंह में पति को उम्रकैद की सजा:पीट-पीटकर की थी पत्नी की हत्या; कोर्ट ने 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया
