अंबाला में नवविवाहिता के कमरे में लगाए हिडन कैमरे-रिकॉर्डर:पति की 25 दिन में गई नौकरी, 3 महीने ही चली शादी; जींद में 60 लाख रुपए खर्चे

Spread the love

हरियाणा के जींद की एक युवती को अंबाला में दहेज प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा। युवती M.Sc, B.Ed पास है। 6 मार्च 2025 को अंबाला के युवक से उसकी शादी हुई और 3 महीने बाद मई महीने में ही उसको मायके लौट आना पड़ा। आरोप है कि उनको बताया गया कि लड़का सरकारी नौकरी में है, लेकिन ये झूठ निकला। ससुराल वालों ने उसके कमरे में चोरी छिपे हिडन कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा रखी थी। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जानकारी अनुसार, जींद के सेक्टर-7 निवासी देवी सिंह (सेवानिवृत्त केंद्र सरकार कर्मचारी) ने अपनी बेटी की शादी 6 मार्च 2025 को अंबाला निवासी साहिल के साथ बड़े धूमधाम से की थी। उनका दावा है कि उन्होंने शादी में करीब 60 लाख रुपए खर्च किए। इसके लिए उसके पिता और भाई ने बैंक और गोल्ड लोन तक लिया था। झूठ बोलकर कराया गया रिश्ता
शिकायत के अनुसार, बिचौलिए के माध्यम से बताया गया था कि साहिल सरकारी नौकरी में है और अंबाला जेल में पढ़ाता है। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद खुलासा हुआ कि उसकी नौकरी पक्की नहीं थी। शादी के 25 दिन बाद 31 मार्च 2025 को उसका कार्यकाल समाप्त हो गया। युवती का आरोप है कि पति को शराब की गंभीर लत है और वह पहले से ही रोहतक में इलाज करवा रहा था। इसे शादी के समय छिपाया गया। मायके पक्ष ने पुलिस शिकायत में ये लगाए आरोप… नकद और कार की मांग: ससुराल पक्ष (सास सपना और मामा नरेंद्र व राकेश) ने शादी के बाद से ही 20 लाख रुपए नकद और क्रेटा कार की मांग शुरू कर दी थी। शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न: शादी की पहली रात से ही पति साहिल ने क्रूरता दिखाई। शराब पीकर मारपीट करना, गला दबाना और वैवाहिक संबंध बनाने से इनकार करना जैसे आरोप लगाए गए हैं। प्राइवेसी का हनन: सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि ससुराल वालों ने विवाहिता के कमरे में चोरी-छिपे कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा रखे थे, ताकि उसकी निजी बातचीत को रिकॉर्ड किया जा सके। स्त्रीधन हड़पना: पीड़िता का आरोप है कि उसकी सास ने उसके सारे गहने और ₹17 लाख की एफडी (FD) के कागजात जबरन अपने पास रख लिए हैं। पुलिस नहीं करा पाई सुलह, केस दर्ज
महिला थाना जींद ने देवी सिंह की शिकायत पर मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों में काउंसलिंग प्रक्रिया अपनाई, लेकिन उनमें सुलह की कोई गुंजाइश नहीं दिखी। पुलिस ने पति साहिल, सास सपना और मामा नरेंद्र के खिलाफ BNS की धारा 85, 3(5), 316(2), और 351(3) के तहत महिला थाना में मुकदमा दर्ज कर लिया है। ननद याशिका और दूसरे मामा राकेश के खिलाफ वर्तमान में साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस ने कहा है कि जांच के दौरान भूमिका पाए जाने पर उन पर भी कार्रवाई होगी। पुलिस अब पीड़िता के गहने, स्त्रीधन और घर में लगे अवैध कैमरों व मोबाइल फोन को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगी।