आईफोन नहीं देने पर जिओ स्टोर पर 30 हजार का जुर्माना

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पश्चिम सिंहभूम जिले के नीमडीह स्थित एक जिओ स्टोर की ओर से पूरी रकम लेने के बावजूद आईफोन 13 नहीं देने पर उपभोक्ता आयोग ने बड़ा फैसला सुनाया है।

आयोग ने स्टोर पर 30,000 का जुर्माना लगाया है और ग्राहक से वसूली गई 64,900 की पूरी राशि लौटाने का निर्देश भी दिया है।

परिवादी दशरथ गोप, निवासी गीतीलादेर, पोस्ट तांतनगर, थाना मंझरी, ने 12 जनवरी 2024 को जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चाईबासा में मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने नीमडीह स्थित जिओ स्टोर से आईफोन 13 (128 जीबी, नीले रंग का) लेने के लिए एचडीएफसी बैंक से फाइनेंस करवाया और फोन की पूरी कीमत 64,900 स्टोर को चुका दी थी।

स्टोर प्रबंधन ने कुछ दिन में फोन देने का आश्वासन दिया था, लेकिन बाद में न तो फोन दिया गया और न ही पैसे लौटाए गए। पुराने मैनेजर के बाद नए मैनेजर ने भी उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया। थक-हारकर दशरथ गोप ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

इस मामले की सुनवाई उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह और सदस्य श्रीमती देवश्री चौधरी की पीठ ने की। आयोग ने 23 अगस्त 2025 को फैसला सुनाते हुए जिओ स्टोर को उपभोक्ता के साथ सेवा में भारी कमी और ऑनलाइन धोखाधड़ी का दोषी पाया।

आयोग ने स्टोर को आदेश दिया है कि वह दशरथ गोप को 64,900 की राशि तत्काल लौटाए तथा उपभोक्ता की परेशानी के मद्देनजर 30,000 का अतिरिक्त हर्जाना भी दे।

गौरतलब है कि उपभोक्ता आयोग में खरीद-बिक्री में ठगी, सेवा में कमी और ऑनलाइन धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की सुनवाई अब पूरी तरह से ऑनलाइन की जाती है।